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आचार संहिता को ले उदासीन हैं पदाधिकारी

कैमूर। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद पदाधिकारी चुनाव आचार संहिता के प्रति गंभीर नह

By Edited By: Published: Fri, 15 Apr 2016 07:27 PM (IST)Updated: Fri, 15 Apr 2016 07:27 PM (IST)

कैमूर। चुनाव आयोग के सख्त निर्देश के बावजूद पदाधिकारी चुनाव आचार संहिता के प्रति गंभीर नहीं है। ज्ञात हो कि राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिख कर पंचायतों एवं ग्राम कचहरी आम निर्वाचन 2016 संपत्ति के विरूपण की रोक थाम के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किया है। जिसमें अभ्यर्थियों तथा उनके समर्थकों द्वारा सरकारी कार्यालयों सरकारी उपक्रमों के भवन, दीवारों, चहारदीवारी के अलावा निजी भवनों पर भी पोस्टर आदि चिपकाना बिहार संपत्ति विरूपण अधिनियम 1985 की धारा तीन का उल्लंघन माना गया है। चुनाव आयोग के पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि निर्वाचन लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों को निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि किसी भी सरकारी या निजी भवनों पर किसी तरह का पोस्टर , सूचना नहीं चिपकाया जायेगा। किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी या समर्थक किसी भी व्यक्ति के निजी भवन, दीवार या चहार दीवारी आदि पर कोई भी पोस्टर नहीं चिपकायेगा। किसी प्रकार का नारा नहीं लिखेगा। पदाधिकारियों को संपत्ति विरूपण की घटनाओं पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। आयोग के प्रेक्षक को भी संपत्ति विरूपण की घटनाओं नजर रखने की बात कही गई। संपत्ति विरूपण अधिनियम का उल्लंघन करने वालों पर भादवि की धारा 426 , 427 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। इसके बावजूद जिले के सभी गांव के निजी भवन प्रत्याशियों के पोस्टर से पटे हुए है। इस पर किसी भी पदाधिकारी का ध्यान नहीं जाना आश्चर्य की बात है।

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कहते हैं पदाधिकारी

संपत्ति के विरूपण का उल्लंघन मामले को ले प्रशासन सचेत हैं। उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों पर कार्रवाई की जाएगी।

अरूण कुमार, बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी


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