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दुष्कर्म कांड के चौथे आरोपित की भी जमानत खारिज

जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को मोहनियां थाना क्षेत्र के सामूहिक दुष्कर्म कांड के चौथे व मुख्य आरोपित अरबाज आलम उर्फ पल्लु उर्फ दरोगा उर्फ अयान की जमानत खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Oct 2020 05:27 PM (IST)Updated: Fri, 23 Oct 2020 05:06 AM (IST)
दुष्कर्म कांड के चौथे आरोपित की भी जमानत खारिज

कैमूर। जिले के व्यवहार न्यायालय के एडीजे छह सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश संदीप कुमार मिश्र की अदालत ने गुरुवार को मोहनियां थाना क्षेत्र के सामूहिक दुष्कर्म कांड के चौथे व मुख्य आरोपित अरबाज आलम उर्फ पल्लु उर्फ दरोगा उर्फ अयान की जमानत खारिज कर दिया। इसके पूर्व उक्त अदालत ने कांड के तीन आरोपित मोहनियां निवासी कलामु उर्फ सोनू,सिकंदर अंसारी,सोनू उर्फ शाहनवाज की जमानत विभिन्न तिथियों में खारिज कर दिया था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में 15 नवंबर को मोहनियां थाना क्षेत्र के एक नाबालिग लड़की के साथ चार युवाओं ने दुष्कर्म किया था। चार पांच दिन बाद घटना का वीडीओं वायरल कर दिया गया था। इस मामले में 24 नवंबर को महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद न्यायालय के अधिवक्ताओं द्वारा संघ की अपील पर आरोपितों की पैरवी न करने के निर्णय से कुछ दिन तक मामला ठप रहा व आरोपित जेल में पड़े रहे। गुरुवार को कांड के चौथे व मुख्य आरोपित के जमानत आवेदन को उसके अधिवक्ता मुद्रिका यादव ने एडीजे छह की अदालत में परस्तुत किया। इस पर पॉक्सो की लोक अभियोजक मीना श्रीवास्त व पीड़िता के अधिवक्ता मंटू पांडेय ने विरोध दर्ज कराया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित की जमानत को खारिज कर दिया।

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