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सब्जी मंडी के 24 दुकानदारों को नोटिस भेज मांगा गया जवाब

संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रशासन करेगा मुकदमा कुल 24 लोगों को भेजी गई है नोटिस जागरण संवाददाता भभुआ नगर में स्थित अब्दुल कलाम पथ में सब्जी मंडी चलती थी। जिसके चलते अतिक्रमण की समस्या गंभीर थी। लेकिन बीते दिनों प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के बाद सब्जी मंडी रोड से अतिक्रमण की समस्या वर्त

By JagranEdited By: Published: Sat, 18 Jan 2020 04:35 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jan 2020 04:35 PM (IST)
सब्जी मंडी के 24 दुकानदारों को नोटिस भेज मांगा गया जवाब
सब्जी मंडी के 24 दुकानदारों को नोटिस भेज मांगा गया जवाब

नगर में स्थित अब्दुल कलाम पथ में सब्जी मंडी चलती थी। जिसके चलते अतिक्रमण की समस्या गंभीर थी। लेकिन बीते दिनों प्रशासन की बड़ी कार्रवाई के बाद सब्जी मंडी रोड से अतिक्रमण की समस्या वर्तमान समय में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कार्रवाई के दौरान नगर परिषद भभुआ की टीम पर पथराव किया गया। इसके बाद कार्रवाई के क्रम में प्रशासन ने न सिर्फ सब्जी विक्रेताओं की सब्जी को जब्त किया बल्कि पांच दुकानों को भी सील किया। इसके अलावा इस मामले में 11 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें आठ लोगों को बांड भरवा कर छोड़ दिया गया और तीन लोगों को जेल भेजा गया। अब पुन: अनुमंडल प्रशासन के स्तर से पांच सील की गई दुकानों के दुकानदार व चिह्नित 19 अन्य गृह स्वामियों को नोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर एसडीएम जन्मेजय शुक्ला ने बताया कि जब पूर्व में अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो सब्जी विक्रेताओं को नए भवन में जगह आवंटित किया गया था। उस समय गृह स्वामियों को नोटिस दी गई थी और धारा 133 के तहत उनसे मकान में दुकान नहीं खोलने के संबंध में जवाब मांगा गया था। जिसमें सभी लोगों ने लिख कर दिया कि वे सब्जी की दुकान खोलने के लिए किराया पर कमरा नहीं देंगे। लेकिन बीते दिनों पुन: कुछ गृह स्वामियों के घर में सब्जी की दुकान खोली हुई मिली। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुन: केनोटिस भेज कर जवाब मांगा गया है कि पूर्व में सब्जी दुकान के लिए किराया पर कमरा नहीं देने का आश्वासन देने के बाद भी दुकान दी गई है। इसके चलते विधि व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसके चलते क्यों न आपके विरुद्ध मुकदमा दायर किया जाए। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो पांच सील की हुई दुकानों के दुकानदारों व चिह्नित दुकानों को मिला कर कुल 24 लोगों के विरुद्ध आइपीसी की धारा 188 के तहत प्रशासन मुकदमा दायर करेगा।

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