30 अप्रैल तक बकाया पर नहीं देनी होगी अतिरिक्त राशि
कैमूर। लॉकडाउन के दौरान आमलोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसको लेकर सरकार के स्तर से कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इसमें सरकार के राजस्व को जमा करने के लिए लोगों को आनलाइन सुविधा भी दी गई है। साथ ही राजस्व अदायगी में कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है।
कैमूर। लॉकडाउन के दौरान आमलोगों को किसी तरह की परेशानी न हो इसको लेकर सरकार के स्तर से कई प्रकार की छूट दी जा रही है। इसमें सरकार के राजस्व को जमा करने के लिए लोगों को आनलाइन सुविधा भी दी गई है। साथ ही राजस्व अदायगी में कोई टैक्स भी नहीं लिया जा रहा है।
नगर परिषद भभुआ क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले 8500 लोग होल्डिग व वाटर टैक्स की अदायगी करते हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण 14 अप्रैल तक सभी तरह के कार्य बंद है। इसके चलते नगर परिषद प्रशासन ने 31 मार्च तक की जगह 30 अप्रैल तक राजस्व की अदायगी के लिए तिथि का निर्धारण किया है। इस दौरान किसी को कोई अतिरिक्त राजस्व नहीं अदा करना होगा। राजस्व अदायगी के लिए आनलाइन सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए कार्यालय परिसर में खुले काउंटर के माध्यम से भी राजस्व जमा किया जा रहा है। इसके अलावा आनलाइन व काउंटर के माध्यम से बिल जमा नहीं करने के बावजूद नगर परिषद को फोन से सूचना देने पर कर्मी घर पहुंच कर राजस्व जमा कर लेंगे। ताकि किसी को राजस्व जमा करने में परेशानी नहीं हो।
इस संबंध में नगर परिषद भभुआ के कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव ने बताया कि यह सभी सुविधा कोरोना वायरस से बचाव के लिए किए गए लॉकडाउन को देखते हुए किया गया है। वहीं बिजली विभाग में आनलाइन बिल की अदायगी कराई जा रही है। कार्यालय पूरी तरह से बंद है। बिजली बिल जमा करने के संबंध में कार्यपालक अभियंता विद्युत शिवशंकर प्रसाद ने बताया कि निर्धारित तिथि बिजली बिल की अदायगी करने वाले उपभोक्ताओं को एक प्रतिशत की छूट दी गई है। बिजली खपत के एवरेज के आधार पर बिजली बिल की अदायगी कराई जा रही है। उन्होंने 31 मार्च के आगे तिथि बढ़ाने का निर्देश प्राप्त नहीं है।