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जिले में 395 आवेदकों को निर्गत किया गया ई-पास, 66 आवेदन रद

जिले से बाहर या अंदर कहीं आने जाने के लिए ई-पास लेना अनिवार्य है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 09 May 2021 04:37 PM (IST)Updated: Sun, 09 May 2021 04:37 PM (IST)
जिले में 395 आवेदकों को निर्गत किया गया ई-पास, 66 आवेदन रद

कैमूर। जिले से बाहर या अंदर कहीं आने जाने के लिए ई-पास लेना अनिवार्य है। ई- पास निर्गत करने के लिए जिला मुख्यालय व अनुमंडल पर सक्षम पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

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मिली जानकारी के अनुसार कैमूर जिले में लॉकडाउन की अवधि शुरू होने के बाद आठ मई तक 461 आवेदकों द्वारा ई-पास के लिए आवेदन किया गया था। जिनकी जांचोपरांत 395 आवेदनों को स्वीकार करते हुए ई-पास निर्गत कर दिया गया है। जबकि 66 आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है। इन आवेदनों के साथ ई पास लेने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं दिया गया था। आवेदकों को 24 घंटे के अंदर सक्षम पदाधिकारियों द्वारा ई-पास देने की की कार्रवाई की जा रही है। ताकि लोगों को ई-पास प्राप्त करने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी नहीं हो।

बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 5 मई से सार्वजनिक परिवहन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन एवं उनके कर्मियों के निजी वाहन सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। विशेष कार्य हेतु निजी वाहनों के परिचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा ई-पास निर्गत करने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। जिसके लिए वेबसाइट भी जारी की गई है। जिस पर आनलाइन आवेदन करने पर ई-पास निर्गत किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार सबसे अधिक ई-पास प्राप्त करने वालों में शादी विवाह से जुड़े वाहनों के लिए ही हैं। ई-पास निर्गत करने के लिए जिला मुख्यालय व अनुमंडल कार्यालय में कर्मी व पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।


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