मतदान के लिए मान्य होंगे 12 पहचान पत्र
चुनाव आयोग के निर्देशनुसार फोटोयुक्त मतदाता पर्ची चुनाव के दौरान एकल पहचान पत्र के रूप में अब मान्य नहीं होगी। मतदान के दौरान वोटर को तय 12 पहचान पत्रों में से किसी एक को साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी बैठक करने के लिए आयोग की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है।
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त मतदाता पर्ची चुनाव के दौरान एकल पहचान पत्र के रूप में अब मान्य नहीं होगी। मतदान के दौरान वोटर को तय 12 पहचान पत्रों में से किसी एक को साथ लेकर आना अनिवार्य होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन को भी बैठक करने के लिए आयोग की ओर से निर्देश प्राप्त हुआ है। चुनाव में 12 दस्तावेज पहचान पत्र के रूप में मान्य हैं। इनमें फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम तथा पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्गत फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, पोस्ट ऑफिस या बैंक पासबुक, पैन कार्ड और भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। वहीं, राजनीतिक दलों को भी सभा करने, हेलीकॉप्टर उतारने , सांस्कृतिक कार्यक्रम, कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइन उपलब्ध कराएगा आयोग
निर्वाचन आयोग की तरफ से मतदाता पर्ची के साथ मतदाताओं को गाइडलाइन भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिस पर ईवीएम मशीन से लेकर वीवी पैट की जानकारी होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन चुनाव से दो तीन दिन पहले ही बीएलओ के माध्यम से मतदाताओं के घर पहुंचाया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई हे। वहीं, आगामी एक से दो दिनों में मास्टर ट्रेनरों द्वारा पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू होगा।