10 पैसे प्रति यूनिट घटा बिजली का दर, मीटर रेंट खत्म
जमुई। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट कम करने का फैसला किया है।
जमुई। बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने एक अप्रैल से बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट कम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही विद्युत उपभोक्ताओं से अब मीटर रेंट भी नहीं लिया जाएगा। फिक्स चार्ज के विद्युत उपभोक्ताओं के रेंट में कोई बदलाव नहीं होगा।
अप्रैल महीने से पहले प्रीपेड वालों के लिए मीटर रेंट 50 रुपये और पोस्टपेड वालों के लिए 20 रुपये था। फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष एसके नेगी, सदस्य राजीव अमित और आरके चौधरी ने संयुक्त रूप से यह फैसला दिया है। खुदरा विद्युत विक्रय दर में 10 पैसा प्रति किलोवॉट बिजली रेंट सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक समान रूप से घटाया गया है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने फिक्स चार्ज में 22.5 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था जो खारिज हो गया। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता संजय कुमार शर्मा तथा सहायक अभियंता दिलीप कुमार ने बताया कि मीटर रेंट प्रीपेड वालों के लिए 50 रुपये और पोस्टपेड वालों के लिए 20 रुपये था जो एक अप्रैल 2020 से खत्म हो जाएगा। साथ ही अगर उपभोक्ता के द्वारा स्वीकृत डिमांड भार 1 किलो वाट है और उपभोक्ताओं द्वारा खपत भार 2 किलो वाट या अधिक बिजली का उपयोग किया जाता है तो उपभोक्ता को समान बिजली बिल के अलावा एक्सेस डिमांड चार्ज दुगनी दर से एवं एक्सेस यूनिट चार्ज टैरिफ स्लैब की दर से बिजली बिल में जोड़ा जाएगा। यदि विद्युत उपभोक्ता स्वीकृत भार से अधिक भार का खपत कर रहे हैं तो वैसे विद्युत उपभोक्ता अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए कार्यालय मैं अपना लोड सेल्फ डिमांड ऑफ लोड का फॉर्म भर कर अतिरिक्त शुल्क चार्ज से बच सकते हैं।