विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

जमुई: किऊल नदी में अवैध बालू खनन पर पुलिस का शिकंजा, 2 ट्रैक्टर जब्त; नदी में कूदकर भागे ड्राइवर 

Published: Sat, 03 Oct 2026 04:41 PM (IST)

जमुई के खैरा थाना पुलिस ने किऊल नदी में अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टर जब्त ...और पढ़ें

किऊल नदी में अवैध बालू खनन पर पुलिस का शिकंजा (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

किऊल नदी में अवैध बालू खनन पर पुलिस का शिकंजा (एआई जेनरेटेड तस्वीर)

HighLights

  1. खैरा पुलिस ने किऊल नदी में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई की।

  2. छापेमारी के दौरान दो बालू लदे ट्रैक्टर जब्त किए गए।

  3. पुलिस को देख चालक नदी में कूदकर मौके से फरार हुए।

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा थाना पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहिरातरी किऊल नदी स्थित बालू घाट से दो ट्रैक्टर जब्त किए हैं। पुलिस की भनक लगते ही दोनों ट्रैक्टरों के चालक वाहन छोड़कर नदी में कूद गए और पानी का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने काफी प्रयास के बाद भी दोनों को पकड़ नहीं सकी। 

प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक उत्तम कुमार के नेतृत्व में शुक्रवार सुबह करीब 05:30 बजे छापेमारी की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि बड़ीबाग बालू घाट के बाद बहिरातरी घाट पर अवैध तरीके से बालू का खनन और उठाव किया जा रहा है। 

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो दो ट्रैक्टर बालू लोड करते मिले। पुलिस वाहन देखते ही चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर घेराबंदी की तो दोनों कुछ दूर आगे वाहन छोड़कर नदी की ओर भाग निकले। बताया गया कि भागने के दौरान दोनों ट्रैक्टरों से करीब 100-100 घन फीट बालू सड़क पर गिर गया।

ग्रामीणों ने गवाही से किया इनकार

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्थानीय लोगों को स्वतंत्र गवाह बनाने का प्रयास किया, लेकिन बालू तस्करों के भय से ग्रामीण आगे नहीं आए। इसके बाद पुलिस बल में शामिल जवान सम्राट अशोक और नरेश प्रसाद को स्वतंत्र गवाह बनाया गया। 

वीडियोग्राफी के बीच दोनों वाहनों की तलाशी ली गई। ट्रैक्टरों पर बालू के अंश भी मिले। जब्त वाहनों में लाल रंग की महिंद्रा ट्रैक्टर और हरे रंग की जान डियर ट्रैक्टर शामिल है। जान डियर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नं. बीआर-04-जीसी-0765 है। 

पुलिस ने दोनों वाहनों की विधिवत जब्ती सूची तैयार कर उन्हें खैरा थाना परिसर में रखा है। इस मामले में थाना कांड सं. 203/26 के तहत दोनों ट्रैक्टरों के स्वामी और चालकों के विरुद्ध धारा 303(2) बीएनएस, 21(1) एमएमडीआर एक्ट तथा बिहार खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।

यह भी पढ़ें- जमुई में एडीएम की गाड़ी से बाइक सवार कंपाउंडर घायल; सदर अस्पताल में गाड़ी घेरकर स्वजन का हंगामा, FIR का आश्वासन