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तारामाची चढ़ने में हुई हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

जमुई। सिकंदरा थाना अंतर्गत भुल्लों गांव में वर्ष 2015 में मारुतिनंदन यज्ञ के दौरान तारामाची चढ़ने को लेकर हुए विवाद में कुंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Mar 2019 07:50 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2019 07:50 PM (IST)
तारामाची चढ़ने में हुई हत्या मामले में एक को आजीवन कारावास

जमुई। सिकंदरा थाना अंतर्गत भुल्लों गांव में वर्ष 2015 में मारुतिनंदन यज्ञ के दौरान तारामाची चढ़ने को लेकर हुए विवाद में कुंदन कुमार की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में चंदन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और तीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ राकेश कुमार की अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चंदन को धारा 302 के तहत दोषी पाया और सजा सुनाई। सरकार की ओर से एपीपी मकेश्वर यादव ने तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सीताराम सिंह तथा परिमल कुमार सिंह ने रिहा किए गए अभियुक्त मुरारी संजीत और मनजीत की ओर से अपनी दलीलें पेश की। जबकि मुख्य अभियुक्त चंदन की ओर से अधिवक्ता चमरू तांती तथा मुरलीधर पांडे ने बहस की। 13 मई 2015 को शाम के वक्त तारामाची पर चढ़ने का विवाद इतना बढ़ गया कि चंदन कुमार ने कुंदन कुमार एवं अन्य को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया था। बाद में कुंदन कुमार की मौत हो गई थी। कोर्ट ने जुर्माना की राशि में से 10000 सरकार के खाते में तथा 20000 पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 साल की सजा अतिरिक्त होगी।

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