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रोजगार सृजन का बड़ा हिस्सा बनेगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

जमुई। अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया होने के साथ ही आवागमन की परेशानी दूर हो जाएगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Sep 2018 06:15 PM (IST)Updated: Sun, 23 Sep 2018 06:15 PM (IST)
रोजगार सृजन का बड़ा हिस्सा बनेगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना
रोजगार सृजन का बड़ा हिस्सा बनेगा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना

जमुई। अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार का अवसर मुहैया होने के साथ ही आवागमन की परेशानी दूर हो जाएगी। दरअसल बहुत सारे कार्य को लेकर लोगों को प्रखण्ड मुख्यालय आना लगा रहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रखण्ड मुख्यालय तक की परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की शुरुआत की गई है। यह योजना बेरोजगारों के रोजगार सृजन का एक बड़ा हिस्सा साबित होगा। योजना में बेरोजगार युवकों को मिलेगा अनुदान लाभुकों के चयन के लिए प्रखंड स्तर पर कमेटी बनेगी। इसमें बीडीओ, सीओ, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी व मोटर यान निरीक्षक शामिल होंगे। बेरोजगार युवक बीडीओ के पास ऑनलाइन आवेदन करेंगे। इन युवकों का चयन शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के लाभुकों को वाहनों की कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम एक लाख अनुदान मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार व ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है। बेरोजगार युवकों को नया वाहन खरीदना होगा। अनुदान राशि जिलाधिकारी के पास भेजी जाएगी और प्रखंड स्तर पर इसका भुगतान किया जाएगा। 4 से 10 सीट तक के सवारी वाहन की करनी है खरीद इस योजना के तहत चार से लेकर 10 सीट तक के नए सवारी वाहनों की खरीद करेंगे। एक्स शो रूम से अनुदानित दर पर खरीदे गए वाहन का परिचालन वाहन संचालक पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक ही कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के तीन और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो लाभुकों को सवारी वाहन खरीद हेतु अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ 21 वर्ष से ऊपर की आयु वाले जिसके पास मोटरयान चालान की अनुज्ञप्ति होगी वही उठा सकेंगे। सरकारी सेवक या पूर्व में व्यवसायिक वाहन रखने वाले लाभ से वंचित रहेंगे। अगर किसी युवक के पास कोई वाहन है तो उसे अनुदान नहीं मिलेगा। बेरोजगार युवक को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनके नाम पर कोई वाहन नहीं है। तभी अनुदान की राशि मिलेगी। योजना का लाभ लेने वाला उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए।

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आनलाइन होगा आवेदन :

इस योजना का लाभ लेने वाले को परिवहन विभाग के नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग ने वेबसाइट ओपन कर दिया है। इस योजना के तहत आवेदनों को पंचायतवार अलग-अलग डाउनलोड किया जाएगा। प्रखंड कार्यालय द्वारा पंचायतवार वरीयता सूची बनाई जाएगी। आवेदनों के आधार पर लाभुकों का चयन गठित द्विस्तरीय समिति करेगा। उस द्विस्तरीय समिति में बीडीओ अध्यक्ष, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव तथा ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक सदस्य होंगे। इनके द्वारा चयनित का अंतिम चयन अनुमंडलस्तरीय समिति करेगा। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव, कार्यपालक दंडाधिकारी सदस्य और मोटरयान निरीक्षक विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेंगे।

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योजना क्रियान्वयन की समय सारिणी :

परिवहन विभाग के समय सारणी के अनुसार पंचायतवार आवेदन करने की तिथि 27 सितंबर से 22 अक्टूबर तक, आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण 23 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, प्रखण्ड स्तरीय कमेटी की बैठक व अनुशंसा का प्रेषण 1 नवंबर से 6 नवंबर तक, अनुमंडल स्तरीय बैठक 8 नवंबर से 16 नवंबर तक, चयन सूची का प्रकाशन 19 नवंबर, आपत्ति आमंत्रण 19 नवंबर से 26 नवंबर तक, अंतिम सूची का प्रकाशन 1 दिसम्बर, चयन पत्र का तामिला 3 दिसम्बर से 8 दिसम्बर तक, अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन प्राप्त करना 10 दिसम्बर से लगातार एवं अनुदान की राशि आरटीजीएस के माध्यम से लाभुक के खाते की उपलब्ध आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर भुगतान होगा।


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