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अपहरण कर हत्या मामले में छह दोषी

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एफटीसी टू के न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने 14 साल पूर्व नागेंद्र कुमार का अपहरण कर हत्या कर दिए जाने के सिलसिले में शनिवार को सुनवाई पूरी करने के उपरांत अखिलेश यादव, गणेश यादव, बिमलेश यादव, मुकेश यादव, प्रेम प्रकाश यादव तथा रंजीत यादव को भादवि की धारा-364 तथा 302 के तहत दोषी करार दिया।

By JagranEdited By: Published: Sun, 23 Dec 2018 12:41 AM (IST)Updated: Sun, 23 Dec 2018 12:41 AM (IST)
अपहरण कर हत्या मामले में छह दोषी
अपहरण कर हत्या मामले में छह दोषी

जहानाबाद। स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एफटीसी टू के न्यायाधीश विनय कुमार सिन्हा के न्यायालय ने 14 साल पूर्व नागेंद्र कुमार का अपहरण कर हत्या कर दिए जाने के सिलसिले में शनिवार को सुनवाई पूरी करने के उपरांत अखिलेश यादव, गणेश यादव, बिमलेश यादव, मुकेश यादव, प्रेम प्रकाश यादव तथा रंजीत यादव को भादवि की धारा-364 तथा 302 के तहत दोषी करार दिया। एक अन्य अभियुक्त मुखिया रामाशीष यादव को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। दोषी करार अभियुक्तों की सजा की ¨बदू पर सुनवाई के लिए 24 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस बात की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक विजय कुमार मिश्रा ने बताया कि इस मामले में पटना जिले के पाली थाना क्षेत्र के मौरी बिगहा निवासी राधेश्याम यादव ने उनलोगों को नामजद करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में परिवाद पत्र दायर किया था। दायर परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि 16 नवंबर 2004 को मेरे भाई नागेंद्र कुमार को वे लोग बुलाकर ले गए थे कि मुखिया जी बुला रहे हैं। जब मेरा भाई नहीं लौटा तो खोजबिन शुरू कर दी। उसके घर पर भी गए तो परिवार के लोगों ने बताया कि कल तक लौट आएगा। दूसरे दिन खोजबिन के क्रम में पता चला कि ¨कजर सूर्यमंदिर के समीप एक युवक का शव पड़ा हुआ है। सूचना पर ¨कजर थाना गए तो देखा कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया जा रहा है। हमलोग पोस्टमार्टम हाउस के पास जहानाबाद गए तो देखा कि वह लाश मेरे भाई का है।

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