सेकंड लीड: फिरौती को ले अपहरण मामले में पांच लोगों को उम्रकैद
जागरण संवाददाता,जहानाबाद स्थानीय व्यवहार न्यायालय एडीजे-टू धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत ने
जागरण संवाददाता,जहानाबाद
स्थानीय व्यवहार न्यायालय एडीजे-टू धर्मेंद्र कुमार जायसवाल की अदालत ने फिरौती को लेकर हुए अपहरण मामले में सुनवाई पूरा करने के उपरांत जितेंद्र कुमार, कमलेश पासवान, गेंदी उर्फ गेंदू बेलदार, सरयू पासवान उर्फ लेदू पासवान तथा चितरंजन ¨सह को भादवि की धारा-364ए-34 के तहत दोषी करार देते हुए सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई साथ ही 10-10 हजार रूपए अर्थ दंड भुगतने का आदेश दिया। अर्थ दंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर एक-एक साल अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। उपरोक्त आशय की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक शैलेंद्र कुमार ¨सह ने बताया कि इस मामले में घोसी थाना क्षेत्र के घोसी गांव निवासी कौशलेंद्र शर्मा ने अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में सूचक ने आरोप लगाया था कि मेरा नौ वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार 24 जून 2006 को शाम चार बजे घर से लापता हो गया था जो अगले दिन तक लौटकर नहीं आया। तब मेरे पिता सियाराम शर्मा ने घोसी थाने में सनहा दर्ज कराया था। घटना के दिन से मै तथा मेरा परिवार लापता अमरजीत कुमार की खोजबीन सगे संबंधियों द्वारा किया जाता रहा। लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल सका। सूचक ने आशंका व्यक्त की थी कि उसके पुत्र का अपहरण अज्ञात अपराधियों द्वारा कर लिया गया है। अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने उपरोक्त लोगों को फिरौती लेने के क्रम में धनरूआ थाना क्षेत्र से रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अभियोजन की तरफ से सूचक एवं अनुसंधानकर्ता समेत आठ गवाहों की पेश की गई थी।