गोपालगंज में हेडमास्टर ने स्कूल से बाहर जाने से रोका तो शिक्षक ने की मारपीट, DEO ने किया सस्पेंड
शिक्षण गतिविधि के दौरान स्कूल से बाहर जाने से रोकने पर प्रधानाध्यापक से मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में ...और पढ़ें

स्कूल से बाहर जाने से रोका तो शिक्षक ने की मारपीट (एआई जेनरेटेड तस्वीर)
HighLights
शिक्षक प्रशांत ओझा ने प्रधानाध्यापक से मारपीट की।
शैक्षणिक गतिविधि के दौरान बाहर जाने से रोका गया था।
उपस्थिति पंजी में छेड़छाड़ का आरोप भी लगा।
जागरण संवाददाता, गोपालगंज। पंचदेवरी प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर महंथ में स्कूल की शैक्षणिक गतिविधियों के दौरान बाहर जाने से मना करने पर प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के आरोप में शिक्षक प्रशांत कुमार ओझा को निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार पांडेय के आदेश पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय प्रखंड संसाधन केंद्र बरौली निर्धारित किया गया है।
डीईओ कार्यालय की स्थापना शाखा से जारी आदेश के अनुसार, ग्राम पंचायत राज बनकटिया के मुखिया के पत्र के आलोक में बीईओ ने 20 अगस्त को उच्च माध्यमिक विद्यालय राजापुर महंथ का निरीक्षण किया था।
शैक्षणिक गतिविधि के दौरान विद्यालय से बाहर जाने का प्रयास
जांच में सामने आया कि 19 अगस्त को शिक्षक प्रशांत कुमार ओझा शैक्षणिक गतिविधि के दौरान विद्यालय से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानाध्यापक ने उन्हें बाहर जाने से मना किया तो आरोप है कि ओझा ने प्रधानाध्यापक के साथ मारपीट और गाली-गलौज की। इससे विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं।
उपस्थिति पंजी में व्हाइटनर लगाने का भी आरोप
जांच में विद्यालय की उपस्थिति पंजी में व्हाइटनर का प्रयोग कर छेड़छाड़ किए जाने की बात भी सामने आई। निरीक्षण प्रतिवेदन में कहा गया है कि विद्यालय संचालन के समय छात्र सड़क पर घूमते पाए जाने की शिकायत स्थानीय लोगों ने की। वहीं, छात्रों के अनुसार सभी शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य नहीं करते थे और एक जगह एकत्र होकर बातचीत करते रहते थे।
चार-पांच शिक्षकों को निजी वाहन से ले जाने की शिकायत
शिक्षक प्रशांत कुमार ओझा पर यह भी आरोप है कि वे लंच के बाद चार-पांच शिक्षकों को अपने निजी वाहन से लेकर विद्यालय से बाहर चले जाते थे। इस संबंध में स्थानीय लोगों से भी जानकारी मिलने की बात जांच रिपोर्ट में कही गई है।
बिना अनुमति विद्यालय से अनुपस्थित रहने, विद्यालय की उपस्थिति पंजी में छेड़छाड़ करने, शिक्षण कार्य बाधित करने तथा विभागीय नियमों की अवहेलना सहित कुल आठ बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए हैं।
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