मांझा के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के वेतन पर रोक
किशोर न्यायालय के आदेश के बाद भी किशोर आरोपितों को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराना जिले के तीन थाना के
जागरण संवाददाता,गोपालगंज : किशोर न्यायालय के आदेश के बाद भी किशोर आरोपितों को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराना जिले के तीन थाना के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों को महंगा पड़ गया। किशोर आरोपित को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने पर किशोर न्यायालय के प्रधान दंडाधिकारी राकेश मणि तिवारी ने मांझा के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। वहीं गोपालपुर तथा बैकुंठपुर थाना के पुलिस कल्याण पदाधिकारी(सीडब्लूपीओ) से शो कॉज किया है।
बताया जाता है कि हत्या के प्रयास के मामले में एक किशोर आरोपित को किशोर न्यायालय के प्रधान दंडाधिकारी राकेश मणि तिवारी कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश मांझा थाना के सीडब्लूपीओ को दिया था। लेकिन सीडब्लूपीओ ने किशोर आरोपित को न्यायालय में उपस्थित नहीं किया। इसके बाद किशोर न्यायालय के प्रधान दंडाधिकारी ने मांझा थाना के सीडब्लूपीओ से शो कॉज करते हुए किशोर आरोपित को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। लेकिन इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। जिस पर प्रधान दंडाधिकारी राकेश मणि तिवारी ने मांझा थाना के सीडब्लूपीओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसी तरफ रेप के मामले में एक किशोर आरोपितों को किशोर न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने पर गोपालपुर तथा गंभीर मारपीट के मामले के एक किशोर आरोपित को न्यायालय में उपस्थित नहीं कराने पर बैकुंठपुर थाना के सीडब्लूपीओ को प्रधान दंडाधिकारी ने शो कॉज किया है।