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प्रिटिग प्रेस को आयोग के निर्देश का करना होगा अनुपालन

गोपालगंज। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन की नजर प्रिटिग प्रेस पर भी रहेगी। जिलाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर ने तमाम प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों को इस चुनाव में पोस्टर बैनर व पंपलेट छापने के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उसका अक्षरश पालन करने का आदेश दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 04:27 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 04:27 PM (IST)
प्रिटिग प्रेस को आयोग के निर्देश का करना होगा अनुपालन
प्रिटिग प्रेस को आयोग के निर्देश का करना होगा अनुपालन

गोपालगंज। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रशासन की नजर प्रिटिग प्रेस पर भी रहेगी। जिलाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर ने तमाम प्रिटिग प्रेस के प्रतिनिधियों को इस चुनाव में पोस्टर, बैनर व पंपलेट छापने के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए उसका अक्षरश: पालन करने का आदेश दिया। अगर आयोग के निर्देशों के विरुद्ध कोई भी प्रिटिग प्रेस कार्य करते पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाची पदाधिकारी अनिमेष कुमार पराशर ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों द्वारा पंपलेट व पोस्टर के मुद्रण पर नियंत्रण रखने के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के अनुसार किसी भी प्रत्याशी या दल का पोस्टर, पंपलेट व हैंडबिल छापने वाले प्रिटिग प्रेस को अपने प्रेस का पता व नाम अंकित करना अनिवार्य है। जिला निर्वाची पदाधिकारी ने बताया कि इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले प्रत्याशी या उनके निर्वाचक अभिकर्ता या समर्थक द्वारा मुद्रण कराये जाने वाले किसी भी तरह के प्रपत्र की चार प्रतियां तैयार कर उसे आदर्श चुनाव आचार संहिता कोषांग में जमा करने का दायित्व भी प्रिटिग प्रेस की है। प्रत्येक पंपलेट या हैंडबिल के मुद्रण के बाद प्रेस का नाम व मुद्रित प्रति की संख्या भी अंकित करना अनिवार्य होगा। अगर मुद्रण में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिली तो जांचोपरांत दोषी प्रिटिग प्रेस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत प्रिटिग प्रेस पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के धारा 127 क के तहत छह माह की सजा तथा दो हजार रुपये जुर्माना की सजा का प्रावधान है। मुद्रक को देना होगा घोषणा पत्र : लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी तरह की प्रचार सामग्री छापे जाने के बाद मुद्रक को एक एक घोषणा पत्र भी देना अनिवार्य होगा। इस घोषणा पत्र मुद्रक व प्रकाशक हस्ताक्षर व प्रेस की मुहर भी लगाएंगे। इसके अलावा मुद्रक अपना नाम व पता, प्रकाशक का नाम व पता, प्रकाशक के आदेश की तिथि, प्रकाशक की घोषणा की तारीख, निर्वाचन पोस्टर, पंपलेट आदि का संक्षिप्त विवरण, मुद्रित किए गए दस्तावेज के प्रतियों की संख्या, मुद्रण की तारीख की भी पूरी व सही जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

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