धार्मिक स्थल के आसपास नहीं मिल सकेगी सभा की अनुमति
लोकसभा चुनाव में आयोग राजनीतिक दलों या निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर नजर रखेगा।
गोपालगंज। लोकसभा चुनाव में आयोग राजनीतिक दलों या निर्दलीय प्रत्याशियों के वोट मांगने के तौर तरीकों पर नजर रखेगा। सभाओं व रैली के लिए भी आयोग ने कायदे तय कर दिया है। इन नियमों की अवहेलना राजनीतिक दल या निर्दल प्रत्याशी को भारी पड़ जाएगी। इस चुनाव में धार्मिक स्थल या इसके आसपास के इलाके में आमसभा की अनुमति किसी भी प्रत्याशी या दल को नहीं मिलेगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से नियम तय किया है। इसके तहत वोट मांगने के तौर तरीकों से लेकर प्रत्याशियों के कार्यालय खोलने के स्थान, माइक आदि के प्रयोग को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस निर्देश के अनुसार धार्मिक स्थल या इसके इर्द-गिर्द सभा करने की अनुमति नहीं होगी। वोट मांगने के दौरान धर्म या संप्रदाय का नाम लेना भी प्रत्याशियों पर भारी पड़ेगा। चुनाव आयोग ने भ्रष्ट आचरण को लेकर भी प्रत्याशियों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है। इतना ही नहीं मतदान शुरू होने के 48 घंटे पूर्व से ही शराब के उपयोग को लेकर भी आयोग से सख्त दिशानिर्देश जारी किया है। आयोग के तमाम निर्देशों के अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की ओर से कोषांगों का भी गठन किया गया है। ये कोषांग प्रत्याशियों के प्रचार-प्रसार पर भी नजर रखेंगे। प्रत्याशी को अपने खर्च का देना होगा पूर्ण ब्योरा
गोपालगंज : प्रत्याशियों को चुनाव खर्च में अपनी हरेक गतिविधि का हिसाब देना होगा। प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय में लगने वाली कुर्सियों से लेकर टेंट, चाय, नाश्ता, सभा के आयोजन की व्यवस्था, माइक, वाहनों का किराया, उसमें लगने वाले ईंधन सहित तमाम खर्च के एक-एक रुपये का हिसाब देना होगा। इसके लिए बकाया कोषांग का भी गठन किया गया है। अगर कोई प्रत्याशी किसी खर्च के बारे में जानकारी नहीं देता है तो वैसी स्थिति में गठित कोषांग को भी प्रत्याशी के खर्च में उस कार्यक्रम को जोड़ने का अधिकार होगा। क्या हैं आयोग के मुख्य निर्देश
* जाति व सांप्रदायिक भावनाओं की नहीं दे दुहाई।
* ध्वज या झंडा टांगने की लेनी होगी अनुमति।
* सभा व जुलूस में बाधा पैदा करने की नहीं हो कोशिश।
* मंदिर व मस्जिद के समीप नहीं हो सभा।
* बूथ के आसपास वोट मांगना नियम की अवहेलना।
* मतदाताओं को बूथ तक नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी।
* वोट के लिए प्रलोभन देना भी नियम विरुद्ध।
* मतदान के 48 घंटे पूर्व से प्रत्याशी व उनकी गतिविधि पर नजर।
* बूथ के इर्द-गिर्द नहीं लगे झंडे व पोस्टर।
* व्यक्तिगत दोषारोपण करने वाले प्रत्याशियों पर भी होगी कार्रवाई।