माले की रैली पर हमला मामले में सभी आरोपित बरी
करीब 16 साल पूर्व विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव के पास आयोजित भाकपा माले की रैली के दौरान हुए हमला मामले में नामजद सभी आरोपित को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।
गोपालगंज : करीब 16 साल पूर्व विजयीपुर थाना क्षेत्र के छितौना गांव के पास आयोजित भाकपा माले की रैली के दौरान हुए हमला मामले में नामजद सभी आरोपित को न्यायालय ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जानकारी के अनुसार वर्ष 2003 में भाकपा माले की रैली पर कुछ लोगों ने लाठी, डंडा, फरसा और ईंट पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया था। इस घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर विजयीपुर थाना में छितौना टोला परसौनी गांव के राम गणेश पाण्डेय, मुन्ना पाण्डेय, शम्भू पाण्डेय और भोला पाण्डेय के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कांड के अनुसंधानकर्ता ने इस मामले में अनुसंधान के बाद आरोप पत्र समर्पित किया। इस कांड में सत्र न्यायालय में लंबे समय तक सुनवाई चलती रही। न्यायालय ने सोमवार को इस कांड में अभियोजन पक्ष से एपीपी और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अशोक कुमार तिवारी के अंतिम बहस को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कांड में नामजद सभी आरोपितों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।