पत्नी को प्रताड़ित करने वाले पति को दो वर्ष की कैद
बेगूसराय। बेगूसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मीना कुमारी ने दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने
बेगूसराय। बेगूसराय के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी मीना कुमारी ने दहेज को लेकर पत्नी को प्रताड़ित करने के एक मामले में पति को दो वर्ष की सजा के साथ-साथ एक हजार रुपये अर्थदंड अदा करने का आदेश दिया है। सजा पाए आरोपित गढ़पुरा थाना क्षेत्र के मानिकपुर निवासी जीवछ दास उर्फ राजकुमार दास है। इसकी शादी वर्ष 1991 में चानो देवी के साथ हुई थी। शादी के उपरांत 1995 से लेकर 2002 तक घर बनाने के लिए 20 हजार रुपये की मांग पत्नी से करता था। पिता से मांग कर लाने का दबाव देता था। रुपये नहीं देने पर पति द्वारा शारीरिक व मानसिक रूप से पत्नी को प्रताड़ित कर रहा था। अंत में हार कर चानो देवी अदालत की शरण में पहुंचीं और मुकदमा दायर कर पति को अभियुक्त बनाया। मामले की सुनवाई के दौरान तीन गवाहों ने घटना का समर्थन किया। प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश ने उपरोक्त आदेश पारित किया।