खिजरसराय में हत्या मामले में दो सगे भाई दोषी करार
जिले के खिजरसराय में हत्या मामले में एडीजे-चार की अदालत ने सोमवार को दो सगे भाई को दोषी करार दिया। दोनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन मार्च निर्धारित की गई है। इसके अलावा एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में छह माह की सजा सुनाई गई है।
गया । जिले के खिजरसराय में हत्या मामले में एडीजे-चार की अदालत ने सोमवार को दो सगे भाई को दोषी करार दिया। दोनों की सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए तीन मार्च निर्धारित की गई है। इसके अलावा एक महिला के साथ मारपीट करने के मामले में छह माह की सजा सुनाई गई है।
अपर लोक अभियोजक अम्बुज कुमार सिन्हा ने बताया कि खिजरसराय थाने के मकसुदपुर टोला रानीगंज में 12 अप्रैल 2015 को विनोद यादव की तलवार से हमला कर हत्या कर दी गयी थी। राजेश कुमार एवं भुटानी राम पर जानलेवा हमला किया गया था। जख्मी राजेश कुमार ने पिता की हत्या करने एवं जानलेवा हमला करने के आरोप में गाव के ही महेंद्र यादव, उसकी पत्नी रीता देवी एवं उसके भाई आधी यादव के खिलाफ खिजरसराय थाना काड संख्य 85/15 में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में 11 गवाहों की गवाई कराई गई। सभी गवाहों की गवाही सुनने के बाद एडीजे-चार ब्रजेश पाडेय की अदालत ने अभियुक्त महेंद्र यादव एवं आधी यादव को दोषी करार किया। दोनों सगे भाई है। महिला रीता देवी को सिर्फ मारपीट करने के आरोप में छह माह की सजा सुनाई गई है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से वकील शकील अहमद बहस कर रहे थे।