कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वाली दुकानें होंगी सील, वाहनों में बैठेंगे क्षमता से 50% सवारी
बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को दुकान में ना आने दें। यदि इन नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिखा तो वैसी दुकानों को सील किया जाएगा। सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री 2 गज की दूरी है जरूरी जैसे बैनर लगाएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
संवाद सहयोगी, दाउदनगर (औरंगाबाद)। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाली दुकानों को प्रशासन द्वारा सील किया जा सकता है। शुक्रवार को अनुमंडल कार्यालय कक्ष में व्यवसायियों एवं पदाधिकारियों के साथ बैठक कर एसडीओ ने यह साफ कहा। कहा कि सभी दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री, 2 गज की दूरी है जरूरी जैसे बैनर लगाएं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें।
बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को दुकान में ना आने दें। यदि इन नियमों का पालन होता हुआ नहीं दिखा तो वैसी दुकानों को सील किया जाएगा। इस बैठक में एसडीओ के साथ अपर एसडीओ प्रियव्रत रंजन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, बीडीओ जफर इमाम, सीओ स्नेह लता देवी एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ कुछ व्यवसाई शामिल हुए। कहा कि बिना मास्क कोई ग्राहक आता है तो उसको दुकान में इंट्री ना करने दें और ना ही उससे सामान बेचें। उन्होंने कहा कि मास्क को लेकर जांच अभियान चलाया जाएगा।
बिना मास्क पकड़े जाने पर 50 रुपये का अर्थ दंड लगाया जाएगा। कहा कि ट्रांसपोर्ट अपनी क्षमता से आधी सीट पर ही सवारी बैठाएंगे। यात्री वाहन कोई भी हो उस पर यह लागू है। ट्रांसपोर्ट में यदि नियमों का उल्लंघन होता हुआ दिखा तो वाहन जब कर लिए जाएंगे और इसकी सूचना डीटीओ को दी जाएगी। आवश्यक दंड लगाया जाएगा। एसडीओ ने कहा कि बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष मास्क को ले जांच अभियान चलाएंगे। कहा कि दाउदनगर घनी आबादी का शहर है इसलिए अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है। एक भी पॉजिटिव केस पाए जाने पर कंटेंटमेंट बनाकर इलाके को पूरी तरह सील किया जाना है। ऐसे में नुकसान होगा। इसलिए पहले से ही सतर्क रहने की जरूरत है। कहा कि कोरोना का दूसरा चरण काफी खतरनाक है।