Move to Jagran APP

कोरोना की चेन तोड़ने को तीन श्रेणियों में बंटी दुकानें

जिले में प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए डीएम सौरभ जोरवाल ने दुकानों को खोलने का दिन व समय निर्धारित किया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Apr 2021 05:19 PM (IST)Updated: Fri, 23 Apr 2021 05:19 PM (IST)
कोरोना की चेन तोड़ने को तीन श्रेणियों में बंटी दुकानें

औरंगाबाद। जिले में प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए डीएम सौरभ जोरवाल ने दुकानों को खोलने का दिन एवं समय निर्धारित किया है। इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को जारी किया है। डीएम ने दुकानों के संचालन का समय तीन श्रेणियों में बांटा है। डीएम का यह आदेश 24 अप्रैल से 15 मई तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार दवा, मेडिकल, अस्पताल एवं निजी क्लीनिक प्रतिदिन 24 घंटे खुले रहेंगे। इन शर्तों के साथ खुलेगी दुकानें :

loksabha election banner

सभी के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से खरीदारी करेंगे। दुकानों एवं कार्यालयों में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क के दुकानदार एवं ग्राहक देखे जाएंगे तो दुकान को सात दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। दुकानों पर साबुन, सेनेटाइजर रखना है। दुकानों पर शारीरिक दूरी का पालन अनिवार्य रूप से करना है इसके लिए दुकानदार अपने दुकानों पर लाल या उजला घेरा बनाएंगे। इसका पालन नहीं करने वाले दुकानों के खिलाफ एसडीएम एवं सीओ सात दिनों के लिए सील करने की कार्रवाई करेंगे। सर्दी, खांसी और बुखार के लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को काम न करने और दुकान पर आने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें

किराना दुकान, डेयरी, दूध,सब्जी, फल, मिट, मछली, किताब, स्टेशनरी, चश्मा, अनाज मंडी, ई- कॉमर्स सेवा, आटा चक्की मिल, पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल, वाहनों के शोरूम, मरम्मत के प्रतिष्ठान, ऑटोमोबाइल टायर-ट्यूब, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, साइकिल मरम्मत और मोची, निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, लोहा, सैनेटरी, पेंट, शटरिग सामग्री की दुकानें प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलने वाली दुकानें

इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, कैफे, लैपटॉप, यूपीएस और बैट्री की दुकान, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान जैसे पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर्स, सैलून, पार्लर, कपड़ा एवं रेडीमेड, कृषि यंत्र एवं ज्वेलरी की दुकानें सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे। निर्धारित दिन के अलावा अगर दुकानें खुली मिली तो कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलने वाली दुकानें

फर्नीचर, जूता चप्पल, ड्राई क्लीनर्स, बर्तन, स्पो‌र्ट्स खेल कूद सामग्री एवं अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान जो किसी सूची में नहीं हों। दुकानों को सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगे।

--------------------

कोरोना को लेकर दुकानों को खोलने का समय व दिन का निर्धारण किया गया है। आदेश का अनुपालन सख्ती से कराया जाएगा। इसके लिए दोनों अनुमंडल के एसडीएम, एसडीपीओ, डीटीओ, नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सीओ एवं थानाध्यक्ष को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई करने का आदेश अधिकारियों को दिया गया है।

सौरभ जोरवाल, जिलाधिकारी ------------------------------

- अल्टरनेट डे खुलेंगी दुकानें, सख्ती से आदेश पालन कराएंगे अधिकारी

- आदेश का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर होगी कार्रवाई

- कोरोना के अप्रत्याशित बढ़ रहे मामलों से अधिकारी चितित


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.