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रोहतास में छेड़खानी का विरोध करने पर हत्‍या मामले में एक को उम्रकैद, आठ को तीन-तीन वर्ष की सजा

रोहतास में तीन वर्ष पूर्व लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर एक व्‍यक्ति की गोली मार कर हत्‍या कर दी गई थी। इस मामले में फास्‍ट ट्रैक कोर्ट ने गोली मारने वाले को उम्रकैद जबकि आठ अन्‍य को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 10:33 AM (IST)Updated: Sat, 20 Mar 2021 01:37 PM (IST)
रोहतास में छेड़खानी का विरोध करने पर हत्‍या मामले में एक को उम्रकैद, आठ को तीन-तीन वर्ष की सजा
हत्‍या मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा। प्रतीकात्‍मक फोटो

सासाराम, जागरण संवाददाता। मार्च 2018 में छेडख़ानी का विरोध करने पर की गई हत्या के मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (Fast Track Court) प्रथम जगदीश प्रसाद मिश्र की अदालत ने एक अभियुक्त को उम्र कैद (Life Imprisonment) व सात अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी अभियुक्तों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन-तीन महीने की अतिरिक्‍त सजा भुगतनी होगी।  अर्थदंड की राशि पीडि़त के परिवार को देने का आदेश दिया गया है।

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गोली मारने वाले को दी गई उम्रकैद की सजा

अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार सिन्हा ने बताया कि राजकेश्‍वर सिंह को उम्रकैद की सजा दी गई है। उसी ने विमलेश सिंह को कट्टे से गोली मारी थी। इसके अतिरिक्‍त तरह बॉबी कुमार, योगेंद्र सिंह, सुभाष सिंह, कालिका सिंह, बबलू सिंह, चंदन सिंह, दुर्गेश सिंह और नरेंद्र सिंह को तीन-तीन वर्ष की कारावास की सजा दी गई है।  सभी अभियुक्त करगहर थाना क्षेत्र के सेमरिया गांव के निवासी हैं।

लड़की से छेड़खानी कर रहे बदमाशों से भिड़ गए थे विमलेश

अपर लोक अभियोजक ने बताया कि घटना 18 मार्च 2018 की है। अभियुक्‍त एक लड़की से छेड़खानी कर रहे थे। लड़की के शोर मचाने पर विमलेश सिंह उसे बचाने के लिए दौड़े। वे आरोपितों से भिड़ गए। इसी क्रम में राजकेश्‍वर सिंह ने कट्टे से विमलेश को गोली मार दी और फरार हो गए। आनन-फानन में विमलेश को अस्‍पताल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान विमलेश की मौत हो गई। मामले की प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस  ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट में कुल आठ गवाहों की गवाही हुई थी। उनलोगों ने घटना को सही बताया। अभियुक्तों की संलिप्तता की बात कही। इसके बाद कोर्ट ने गोली मारने के दोषी राजकेश्‍वर सिंह को उम्रकैद और अन्‍य को तीन-तीन साल की सजा दी। 


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