पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास, दस हजार का लगा अर्थदंड, 2017 में हुई थी हत्या
जिला व्यवहार न्यायालय की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
जागरण संवाददाता, भभुआ: जिला व्यवहार न्यायालय के एडीजे नौ प्रभात कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने पत्नी की हत्या मामले में पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला अभियुक्त जिले के कुदरा थाना क्षेत्र के छोटका कझार गांव निवासी मेघनाथ सिंह का पुत्र अभय कुमार सिंह है।
13 मार्च 2017 को लगा दी थी आग
इस मामले में सूचक सपना देवी पति अभय सिंह गांव छोटका कझार थाना कुदरा का कहना है कि 13 मार्च 2017 को ससुर का दशगात्र था। उसी रात 11:30 बजे अपने घर में पति अभय सिंह से बच्चा के लिए दूध लाने के लिए बोली। इसी बात पर हमारे पति गुस्सा होकर गाली-गलौच करने लगे और बाल पकड़ कर दीवार में सिर लड़ा कर मारने लगे। उसी रूम में प्लास्टिक के गैलेन में रखा हुआ किरासन तेल उठा कर हमारे शरीर पर डाल कर माचीस से आग लगा दिए।
18 मार्च को पुलिस के समक्ष बयान दी
आग लगने के बाद बगल में खड़ा होकर देखने लगे। जब मैं चिल्लाते हुए बाहर निकली तो एक लड़का राहुल कुमार बचाने का प्रयास किया। उसने बाल्टी का पानी डाला। आग बुझने पर भसुर व अन्य लोगों के प्रयास से सकरी में डा. संजय कुमार के पास रात भर इलाज हुआ। 14 मार्च को दिन में एनएमसीएच जमुहार लाया गया। जहां 18 मार्च को पुलिस के समक्ष बयान दी।
26 मार्च 2017 को दहेज के लिए जानलेवा हमला
इस मामले में अपर लोक अभियोजक संजय कुमार शर्मा ने बताया कि 26 मार्च 2017 को कुदरा थाना में दहेज के लिए जानलेवा हमला करने की प्राथमिकी हुई थी। जब सूचिका की 25 अप्रैल 2017 को सूचिका की मौत हो गई। इस मामले में कुल छह गवाहों की गवाही हुई है। सूचिका की मौत के बाद हत्या का मुकदमा जोड़ दिया गया। बचाव पक्ष से पैनल अधिवक्ता दिलीप कुमार रहे।