Move to Jagran APP

10 हजार रुपये या अधिक अनुमानित आयकर पर देना होगा एडवांस टैक्स

आयकर विभाग ने आम लोगों को एडवांस टैक्स की जानकारी देने के लिए गोष्ठी हुई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Dec 2018 09:36 PM (IST)Updated: Thu, 13 Dec 2018 09:36 PM (IST)
10 हजार रुपये या अधिक अनुमानित आयकर पर देना होगा एडवांस टैक्स

जागरण संवाददाता, गया : आयकर विभाग ने आम लोगों को एडवांस टैक्स की जानकारी देने के लिए गुरुवार को आइएमए हॉल में सेमिनार का आयोजन किया। सहायक आयकर आयुक्त मुसाफिर ने कहा कि यदि किसी करदाता की अनुमानित आय पर टैक्स 10 हजार रुपये या उससे अधिक बनता है, तो उसे एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि एडवांस की तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक टैक्स का 75 प्रतिशत जमा करना अनिवार्य है। यदि अग्रिम करदाता एडवांस टैक्स नहीं जमा करते हैं या कम करते हैं, तो उनके विरूद्ध आयकर अधिनियम के तहत सर्वे की कार्रवाई की जा सकती है।

loksabha election banner

आयकर अधिकारी मुकेश कुमार ने कहा कि अपने आयकर का सही आकलन कर 15 दिसंबर तक 75 प्रतिशत टैक्स जमा कर दें। अगर सही टैक्स जमा नहीं कर पाते हैं तो आयकर की धारा के अंतर्गत पेनाल्टी 1 प्रतिशत प्रतिमाह के दर से अदा करना होगा।

आयकर अधिकारी रिपू दमन ने बताया कि सही एडवांस टैक्स समय पर जमा किया जाता है, तो केंद्र सरकार को भी देश के विकास के लिए बजट बनाने में मदद मिलती है। संगोष्ठी के अंत में आयकर निरीक्षक हृदय कुमार सिन्हा ने धन्यवाद ज्ञापन किया। मंच का संचालन कार्यालय अधीक्षक मो. रियाज हैदर ने किया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.