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बिहार के गया की पूर्व विधायक ने कहा- हत्‍याकांड में राजद के दबंग विधायक ने फंसाया है, उम्रकैद की मिली है सजा

जदयू नेता सुमरिक यादव हत्‍याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद अतरी की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी ने पार्टी के ही दबंग नेता पर फंसाने का आरेाप लगाया है। कहा कि हाईकोर्ट से उन्‍हें न्‍याय मिलेगा।

By Vyas ChandraEdited By: Published: Tue, 26 Jan 2021 09:10 AM (IST)Updated: Tue, 26 Jan 2021 07:23 PM (IST)
कड़ी सुरक्षा में कोर्ट लाई गईं पूर्व विधायक कुंती देवी। जागरण

जागरण संवाददाता, गया। अतरी की पूर्व राजद विधायक कुंती देवी को जदयू नेता हत्‍याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाए जाने को लेकर गहमागहमी रही। इसकी चर्चा जिला से लेकर राज्‍यस्‍तर पर होती रही। इसके राजनीतिक प्रभाव से लेकर इस बात पर भी मंथन होता रहा कि पुलिस यदि सही तरीके से अनुसंधान करे तो आम हो या खास, कानून सबके लिए बराबर होता है। बहरहाल पूर्व विधायक ने आरोप लगाया है कि पार्टी के ही नेता ने उन्‍हें फंसाया है।

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व्‍हील चेयर पर कोर्ट पहुंची पूर्व विधायक

कोर्ट में काफी भीड़ थी। लोगों में यह उत्‍सुकता थी कि पूर्व विधायक को कितनी सजा हुई। पटना से कैदी वैन में विधायक को कोर्ट लाया गया। महिला पुलिस के सहयोग से नीचे उतारी गईं। इसके बाद व्‍हील चेयर पर बैठते हुए वे चेहरा छिपाने लगी। इस दौरान उनकी आंखें नम थीं। आंचल से आंसू पोछती नजर आईं। कोर्ट ने कुछ क्षण में उन्हें सजा सुना दी। उनके साथ सिर्फ पुलिस पदाधिकारी व जवान थे। पुत्र भी वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ दूरी पर अतरी प्रखंड के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य जरूर मौजूद थे। सजा सुनकर बाहर निकलीं मायूस विधायक के पांव छूकर ये लोग आशीर्वाद ले रहे थे।

राजद के दबंग विधायक ने फंसाया

कोर्ट से जेल जाने के क्रम में पत्रकारों से बातचीत में पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें राजद के एक दबंग विधायक ने फंसा दिया है। न्यायालय पर भरोसा है। हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्हें न्याय मिलेगा। इससे पहले कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। बीएमपी व सिविल लाइन थाना की पुलिस अन्य जवानों को लगाया गया था।

पति राजेंद्र यादव भी काट रहे आजीवन कारावास

पूर्व विधायक कुंती देवी के पति पूर्व राजेंद्र यादव भी हत्या के आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। वे केंद्रीय कारागार, गया में बंद हैं। दरियापुर गांव में मटु कुमारी  की हत्‍या व नीमचक बथानी थाना कांड संख्या 95/2013 में  उन्‍हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। नीमचक बथानी थाना कांड संख्या 08/2005 सरेन गांव के दो व्यक्तियों  की अपहरण एवं हत्या में  न्यायालय से दस वर्ष कारावास की सजा  भी  हो चुकी है। 


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