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सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन करने पर लगाया गया जुर्माना

राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक जगहों पर गुटखा या किसी प्रकार के तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगेगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Aug 2022 11:27 PM (IST)Updated: Thu, 11 Aug 2022 11:27 PM (IST)
सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन करने पर लगाया गया जुर्माना

सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन करने पर लगाया गया जुर्माना

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गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक जगहों पर गुटखा या किसी प्रकार के तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने के तौर पर न्यूनतम पचास रूपए व अधिकतम दो सौ रुपये देने होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा शहरी क्षेत्र में अभियान चला कर सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसी जगह पर मुस्तैदी से काम कर रही है। बता दें कि जिला को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। कोविड काल में इस अभियान को विराम दिया गया था। लेकिन पुन: इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का अनुश्रवण प्रभारी गैर संचारी रोग पदाधिकारी डा. एमई हक कर रहे हैं। स्कूलों व अस्पताल के समीप तंबाकू बिक्री पर रोक: डा. एमई हक ने बताया शहरी क्षेत्र में लगातार अभियान चला कर सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। एक अगस्त से इस अभियान की शुरुआत की गई है। प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को भी इस अभियान के प्रारंभ करने के लिए कहा गया है। साथ ही स्कूलों व अस्पताल के समीप तंबाकू उत्पाद का क्रय विक्रय नहीं हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश है। युवाओं व बच्चों में इससे होने वाले स्वास्थ्य संबंधी नुकसान के प्रति उन्हें जागरूक करेंगे। कोटपा अधिनियम में सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान निषेध: सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट अधिनियम (कोटपा) अधिनियम 2003 धारा चार के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध है। इसका पालन नहीं करने पर 200 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हाल,माल आदि के मालिकों को 60 सेमी बाई 30 सेमी बोर्ड पर नो स्मोकिंग बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। धारा पांच के तहत तंबाकू उत्पादों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर प्रतिबंध है। तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों को 60 सेमी बाई 45 सेमी का बोर्ड प्रदर्शित करना चाहिए, जिसमें तंबाकू के कारण कैंसर होने की जानकारी देनी होती है।


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