सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन करने पर लगाया गया जुर्माना
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक जगहों पर गुटखा या किसी प्रकार के तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगेगा।
सार्वजनिक जगह पर तंबाकू सेवन करने पर लगाया गया जुर्माना
गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक जगहों पर गुटखा या किसी प्रकार के तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगेगा। जुर्माने के तौर पर न्यूनतम पचास रूपए व अधिकतम दो सौ रुपये देने होंगे। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के अलावा शहरी क्षेत्र में अभियान चला कर सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू सेवन करने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही इससे होने वाले नुकसान के बारे में आमजन को जागरूक भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ऐसी जगह पर मुस्तैदी से काम कर रही है। बता दें कि जिला को तंबाकू मुक्त घोषित किया जा चुका है। कोविड काल में इस अभियान को विराम दिया गया था। लेकिन पुन: इस अभियान को संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का अनुश्रवण प्रभारी गैर संचारी रोग पदाधिकारी डा. एमई हक कर रहे हैं।