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दुर्घटना में घायल को 20 लाख मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश, जानिए वाहन मालिक को क्यों देनी होगी इतनी बड़ी राशि

29 मई 2015 को संतोष कुमार को डिहरी से औरंगाबाद आने के दौरान तेज गति से आ रही हाइवा ने कुचल दिया था। हादसे में जान बच गई थी पर एक पैर 65 प्रतिशत अपंग हो गया है। इलाज में तीन लाख खर्च हुए थे। घायल जेवर दुकान चलाता है।

By Prashant Kumar PandeyEdited By: Published: Sat, 28 May 2022 08:06 AM (IST)Updated: Sat, 28 May 2022 08:06 AM (IST)
दुर्घटना में घायल को 20 लाख मुआवजा देने का कोर्ट का आदेश

 जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : दुर्घटना में घायल हुए नगर थाना क्षेत्र के बराटपुर मोहल्ला निवासी संतोष कुमार को 20 लाख मुआवजा देने का आदेश शुक्रवार को न्यायालय ने दिया है। एडीजे-12 डा. दिनेश कुमार प्रधान ने इस वाद की सुनवाई करते हुए हाइवा मालिक को आदेश दिया है कि मोटर दुर्घटना वाद के आवेदक को 20 लाख रुपये मुआवजा राशि दें। 

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अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि 29 मई 2015 को संतोष कुमार को डिहरी से बाइक से औरंगाबाद आने के दौरान तेज गति से आ रही हाइवा ने कुचल दिया था। हादसे में जान बच गई थी पर एक पैर 65 प्रतिशत अपंग हो गया है। बीएचयू वाराणसी में इलाज में तीन लाख रुपये खर्च हुए थे। घायल जेवर दुकान चलाता है। वर्ष 2015-16 में 2,73,857 रुपये आयकर देने की बात कही थी। इन सब के आधार पर 21 लाख मुआवजा का दावा किया गया था। 

जिला विधिक संघ के अध्यक्ष सह बजाज एलियांज जेनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता रसिक बिहारी सिंह ने कोर्ट को बताया कि हाइवा दुर्घटना के पूर्व इंश्योरेंस में था। दुर्घटना तिथि में इंश्योरेंस अवधि समाप्त थी। जो इंश्योरेंस कराना गाड़ी मालिक का दायित्व था। इसलिए मुआवजा बीमा कंपनी नहीं देगी।

 हाइवा मालिक सासाराम के कंचनपुर रहुलिया टोला निवासी रामकृपाल सिंह हैं जिसे मुआवजा देने का आदेश न्यायालय ने दिया है। अधिवक्ता ने बताया कि फर्जी दस्तावेज दाखिल कर हाइवा छोड़ाने के मामले में एडीजे ने 23 मई को बीमा कंपनी को आदेश दिया था कि वाहन मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कराएं।


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