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प्रेम प्रसंग में की गई हत्या में मां व बेटा-बेटी दोषी करार

प्रेम प्रसंग मे हुई हत्या के मामले में मा, बेटा एवं बेटी को शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी बताया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 19 Jan 2019 01:27 AM (IST)Updated: Sat, 19 Jan 2019 01:27 AM (IST)
प्रेम प्रसंग में की गई हत्या में मां व बेटा-बेटी दोषी करार
प्रेम प्रसंग में की गई हत्या में मां व बेटा-बेटी दोषी करार

गया। प्रेम प्रसंग मे हुई हत्या के मामले में मा, बेटा एवं बेटी को शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी करार दिया।

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त्वरित न्यायालय के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने मोहनपुर थाना के डुमरा गाव निवासी विक्की कुमार उर्फ धीरज कुमार की हत्या में मां जैनब खातुन, बेटी आसिया उर्फ गुलशन परवीन व बेटा मो. सनउर अंसारी को दोषी पाया। सजा के बिंदुओं पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी।

घटना 5 मार्च 2015 की है। विक्की अपने पानी टंकी वाले घर में रात में सो रहा था। सुबह जब घर नहीं आया तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। विक्की के दोस्त ने बताया कि रात में उसने गुलशन से बातचीत की थी। वह उससे मिलने भी गया था। पुलिस ने उस वक्त गुलशन के घर से विक्की का गमछा बरामद किया था। गुलशन के बयान पर विक्की का शव गाव के कुआं से बरामद हुआ था। कुआ के बगल से ही मृतक की चप्पल, मोबाइल, चाबी सहित अन्य सामान बरामद किए गए थे। पुलिस ने अपने अनुसंधान में सात लोगों को अभियुक्त बनाया था, जिसमें तीन को सजा सुनाई गई है। दो अभियुक्तों का ट्रायल अलग से चल रहा है। अन्य तीन पर अनुसंधान जारी है। सूचक मृतक के पिता रामफल सिंह के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि साक्ष्य में आया है कि विक्की की हत्या गला दबाकर की गई थी। मुकदमे में अपर लोक अभियोजक उमाशंकर चंद्रवंशी एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह ने बहस की।


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