कोर्ट ने आतंकी तौसीफ व दो सहयोगियों पर आरोप किया गठित
(सेंट्रल डेस्क के ध्यानार्थ) ------------- - 23 मार्च से होगी गवाही अहमदाबाद में बंद आतंकी और गया जेल में निरुद्ध दो सहयोगियों को कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग से सुनाए गए आरोप -गया में 13 सितंबर 2017 को राजेंद्र आश्रम से हुई थी आतंकी तौसीफ की गिरफ्तारी डोभी के सहादेव खाप से पकड़े गए थे अन्य दोनों सहयोगी -2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम ब्लास्ट का आरोपित है तौसीफ गया में रहकर आतंकी गतिविधियां कर रहा था संचालित ---------------
गया । गया के राजेंद्र आश्रम से 2017 में गिरफ्तार आतंकी पठान तौसीफ खां और उसके सहयोगी शहंशाह उर्फ सना खा व गुलाम सरवर खा के खिलाफ अपर न्यायिक जज-तृतीय आरती कुमारी सिंह की अदालत ने सोमवार को आरोप गठित कर दिया। कोर्ट ने अहमदाबाद जेल में बंद आतंकी तौसीफ को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये और उसके दोनों सहयोगियों को गया कोर्ट में पुलिस की ओर से लगाए गए आरोप सुनाए। अब इस मामले में न्यायालय में 23 मार्च से गवाही शुरू होगी। आतंकी तौसीफ गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले का आरोपित है।
अपर लोक अभियोजक अंबुज कुमार सिन्हा ने बताया कि एडीजे-तीन की अदालत में गुजरात की साबरमती जेल में बंद आतंकी पठान तौसीफ खा को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश कराया गया। उसके बाद गया केंद्रीय कारा (जेल) में बंद आरोपित गुलाम सरवर खा व शहंशाह उर्फ सना खा को अदालत में उपस्थित किया गया। तीनों पर देशद्रोह, आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता और आतंकी संगठन बनाकर संरक्षण देने आदि सहित अन्य आरोप गठित किए गए हैं। तौसीफ पर गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट में संलिप्तता और प्रतिबंधित संगठन सिमी (स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया) का सदस्य होने का आरोप है, जबकि तौसीफ को संरक्षण देने का आरोप गुलाम सरवर और शहंशाह उर्फ सना खा पर लगा है। तौसीफ ब्लास्ट मामले में फरार चल रहा था।
सिन्हा ने बताया कि आतंकी तौसीफ को गया पुलिस ने 13 सितंबर 2017 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के राजेंद्र आश्रम मोहल्ले से पकड़ा था। वह एक साइबर कैफे से निकलकर भाग रहा था। कैफे संचालक की सूचना पर पुलिस ने उस संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर दो दिन बाद यानी 15 सितंबर 2017 को गया पुलिस ने डोभी प्रखंड के सहादेव खाप में संचालित एक निजी हाईस्कूल से गुलाम सरवर व शहंशाह को गिरफ्तार किया था। गुलाम सरवर उसी स्कूल में शिक्षक था। तौसीफ भी वहीं अस्थायी तौर पर पढ़ाता था। तत्कालीन थानाध्यक्ष हरि ओझा ने सिविल लाइन थाने में काड संख्या-377/17 में पठान तौसीफ खां, शहंशाह उर्फ सना खां और गुलाम सरवर के खिलाफ आइपीसी (भारतीय दंड संहिता) की विभिन्न धाराओं समेत यूएपी एक्ट (गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अपर लोक अभियोजक ने स्पष्ट बताया कि कोर्ट ने आतंकी व उसके दोनों सहयोगियों पर गया में की गई गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ आरोप गठित किया है। गया में रहकर उपरोक्त आरोपितों ने देशद्रोह से जुड़े कार्य किए हैं। अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट को लेकर आरोपों का गठन नहीं हुआ है।