Kaimoor, Bihar Panchayat Chunav 2021: पंच व वार्ड सदस्य को वाहन से प्रचार करने की नहीं है अनुमति
प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। जिप सदस्य प्रत्याशी को एक हल्के मोटर से चुनाव प्रचार करने के निर्देश हैं। वहीं मुखिया पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच के लिए अलग नियम हैं।
भभुआ, संवाद सहयोगी। पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन शुरू हो गया है। पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया अब समाप्त होने को है। आज, मंगलवार (7 अगस्त) से ही दूसरे चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन के बाद प्रपत्रों की संवीक्षा होगी। पंचायत चुनाव की घोषणा होते ही प्रत्याशियों के कई तरह के नियम कानून का पालन करना पड़ रहा है। आयोग के निर्देश के उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज हो सकती है। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
बिना परमिट प्रचार वाहन तुरंत होगी जब्त्त
प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इसी क्रम में जिप सदस्य प्रत्याशी को एक हल्के मोटर से चुनाव प्रचार करने के लिए निर्देश प्राप्त है। वहीं, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं सरपंच को चालक सहित एक यांत्रिक दोपहिया वाहन सिर्फ प्रत्याशी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए मंजूरी दी जाएगी। ग्राम पंचायत सदस्य एवं पंच प्रत्याशी या उनके निर्वाचन अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी तरह के वाहन का उपयोग नहीं कर सकते हैं। आयोग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन किये जाने पर उसे तुरंत जब्त कर लिया जायेगा। उसके बाद नियमों का उल्लंघन करने के बाद प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है।