आप भी खोल सकते हैं ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, कमाई का मिलेगा मौका, सरकार ने शुरू की योजना
Motor Driving Training School in Bihar बिहार में मिल रहा ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने का मौका भभुआ जिले में निजी संस्थान या व्यक्ति को आवेदन करने का मौका अन्य जिलों में भी अपने डीटीओ से संपर्क कर ले सकते हैं जानकारी
गया/भभुआ, जागरण टीम। Bhabhua News: सड़क हादसों में कमी लाने के लिए बिहार सरकार ने हर जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय (Motor Driving Training School) खोलने की योजना बनाई है। इस योजना में वैसे जिले और क्षेत्रों को तरजीह दी जाएगी, जहां अब तक एक भी ऐसा प्रशिक्षण संस्थान नहीं है या आबादी के अनुरूप कम संस्थान उपलब्ध हैं। यह प्रशिक्षण संस्थान निजी क्षेत्र के व्यक्ति या संस्थान के द्वारा खोला जाना है। आप भी चाहें तो अपने जिला परिवहन पदाधिकारी से मिलकर इस बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर आप योग्य पाए गए तो आपको भी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने की अनुमति मिल सकती है। बिहार में अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों की काफी कमी है। पिछले साल मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के बाद सरकार ने बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान कड़ा कर दिया है। इसलिए बिहार में ढेरों लोग ड्राइविंग सीखने के लिए सही प्रशिक्षण संस्थान की तलाश में हैं।
भभुआ जिले में जल्द ही खोला जा सकता है नया मोटर ड्राइविंग स्कूल
भभुआ जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीक आधारित वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय (Motor Driving Training School in Bhabhua) की स्थापना की कवायद शुरू कर दी गई है। इस प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से वाहन चालकों को कुशल वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) रामबाबू ने बताया कि परिवहन विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार अब जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी।
निजी संस्थान या व्यक्ति को मिलेगी प्रशिक्षण विद्यालय खोलने की अनुमति
भभुआ के डीटीओ ने बताया कि निजी क्षेत्र में भागीदारी के आधार पर आधुनिक तकनीक आधारित मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए इच्छुक संस्थाओं व व्यक्ति आगे आ सकते हैं। ऐसे प्रयास को बढ़ावा देने के उद्देश्य मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना विभाग द्वारा शुरू की गई है। इसी कड़ी में कैमूर जिले में भी आधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कवायद शुरू की गई है।
आवेदक को देना होगा तीन साल का आयकर रिटर्न
डीटीओ ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए आवेदक कोई व्यक्ति या कंपनी व संस्थान हो सकते हैं। इसके लिए उन्हें तीन वित्तीय वर्ष का दाखिल आयकर रिटर्न के प्रति पहचान पत्र फार्म के लिए फार्म के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र संस्थान के रूप में निबंधन के साक्ष्य के अलावा जमीन का स्वामित्व प्रमाण पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्वामित्व प्रमाण पत्र लीज में ली गई भूमि के लिए लीज का एकरारनामा प्रशिक्षण के लिए हल्के मोटर वाहन भारी मोटर वाहन की उपलब्धता का विवरण भी निर्धारित समयावधि में जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए कुशल ड्राइविंग पर जोर
डीटीओ ने कहा कि अप्रशिक्षित चालकों द्वारा वाहनों के परिचालन करने से अधिक दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने हर जिले में मोटर वाहन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर कुशल वाहन प्रशिक्षण की व्यवस्था की है। ताकि नियमों की जानकारी प्राप्त कर वाहनों का परिचालन चालकों द्वारा किया जाए। जिससे बहुत कम दुर्घटना की आशंका रहेगी। गौरतलब हो कि जिला मुख्यालय पर परिवहन विभाग के स्तर से छोटे व बड़े वाहनों के परिचालन के लिए पूर्व में प्रशिक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके चलते सड़क दुर्घटनाओं में काफी वृद्धि होती जा रही है। इतना ही नहीं जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण पथों पर अक्सर दिखाई देता है कि नाबालिग चालकों द्वारा भी छोटे और बड़े वाहनों का परिचालन कर लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। परिवहन विभाग की पहल से अब छोटे व बड़े वाहनों को चलाने वाले लोग कुशल चालक होने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे।