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जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

-कोंच थाना क्षेत्र के कनौदी गाव में चार दिसंबर 2014 को राज किशोर शर्मा पर हुआ था हमला -सुनवाई के दौरान आरोपित रहे राम अवधेश शर्मा की हो गई थी मौत इसके बेटे को कोर्ट से हुई सजा -लंबी जिरह व गवाही के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने छह साल बाद सुनाया फैसला --------------- जागरण संवाददाता गया

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Feb 2020 07:26 PM (IST)Updated: Fri, 14 Feb 2020 07:26 PM (IST)
जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा
जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई दस साल की सजा

गया । कोंच थाना क्षेत्र के कनौदी गाव में भूमि विवाद में हुए जानलेवा हमले के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम ने छह साल बाद शुक्रवार को दोषी बैजनाथ शर्मा को दस साल की सजा सुनाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम के न्यायाधीश दिग्विजय सिंह ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि टिकारी अनुमंडल अंतर्गत कोंच थाना क्षेत्र के कनौदी गाव में भूमि विवाद को लेकर चार दिसंबर 2014 को राज किशोर शर्मा पर गाव के ही बाप-बेटे ने जानलेवा हमला किया था। पहले गड़ासे से उसके सिर पर हमला किया गया, उसके बाद तीन राउंड फायरिंग की गई। घटना को अंजाम देकर अभियुक्त फरार हो गए थे। उन्होंने बताया कि पीड़ित राम किशोर शर्मा ने कोंच थाने में बैजनाथ शर्मा व उसके पिता राम अवधेश शर्मा को अभियुक्त बनाया था। कोर्ट में मुकदमा चलने के दौरान बाद में अभियुक्त राम अवधेश शर्मा की मौत हो गई। एडीजे की अदालत में अभियुक्त बैजनाथ शर्मा के खिलाफ संज्ञान लिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट-प्रथम के समक्ष सरकार की ओर से आठ गवाहों की गवाही कराई गई थी। लंबी जिरह के बाद आरोप सिद्ध हो जाने पर कोर्ट ने बैजनाथ शर्मा को दस साल की सजा सुनाई और 15 हजार रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया। साथ ही उसे आ‌र्म्स एक्ट के मामले में भी तीन साल की सजा और पाच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। उसी प्रकार घर में घुसकर धमकी देने के मामले में छह माह की सजा और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी, लेकिन उसे 22 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना पड़ेगा।


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