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हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण राम ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Thu, 27 Feb 2020 12:10 AM (IST)Updated: Thu, 27 Feb 2020 12:40 AM (IST)
हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास
हत्या मामले में तीन को आजीवन कारावास

मोतिहारी । पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण राम ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए नामजद तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि वसूल कर मृतक के वैधानिक उत्तराधिकारी को दी जाएगी। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा जिन लोगों को हुई है उनमें सुगौली थाना क्षेत्र के लेघियार निवासी नन्हक पटेल, हाता बक्शा निवासी गणेश राम व देवदतवा निवासी बिनेश्वर पटेल शामिल हैं। इस सिलसिले में मृतक ताराचंद साह के पुत्र सुगौली थाना के रघुनाथपुर निवासी वीरेंद्र साह साह ने इस सिलसिले में सुगौली थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि 11 मार्च 2013 की रात करीब 11.30 बजे उसे सूचना मिली कि उसके पिता को मध्य विद्यालय के पास नन्हक, गणेश, बिनेश्वर व अन्य लोग पीट रहे हैं। मगर उन्होंने यह समझकर कि शराब के नशे में झगड़ा हो रहा होगा, इसलिए वे रात में घर से नहीं निकले। दूसरे दिन सुबह में सूचना मिली कि उसके पिता का शव मध्यविद्यालय के मैदान में पड़ा है। वह वहां गया तो देखा कि उसके पिता की धारदार हथियार से गला काट हत्या कर दी गई थी। पुलिस अनुसंधान में हत्या का कारण एक महिला से अवैध संबंध का होना बताया गया। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने घटना में गणेश राम की संलिप्तता पाई। मामले में ललिता देवी नामक महिला भी प्राथमिकी अभियुक्त बनी थी, जिसका अनुसंधान जारी है। विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर ने सात गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। विचरण के बाद न्यायाधीश ने नामजद तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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