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चुनाव की घोषणा के साथ जिले में लागू हुई आदर्श आचार-संहिता

लोकसभा में चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Mar 2019 11:59 PM (IST)Updated: Sun, 10 Mar 2019 11:59 PM (IST)
चुनाव की घोषणा के साथ जिले में लागू हुई आदर्श आचार-संहिता

मोतिहारी। लोकसभा में चुनाव की घोषणा के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिलाधिकारी रमण कुमार व पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि रविवार की शाम पांच बजे से आचार संहिता लागू हो गई है। जिले में ़12 मई को मतदान और 23 मई को मतगणना होगी। मतदान कार्य पूरा होने तक धारा 144 लागू रहेगी। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। जिले में धरना, प्रदर्शन, अनशन आदि का आयोजन एसडीओ की अनुमति के बगैर नहीं होगा। किसी भी समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक का उपयोग नहीं होगा। शादी समारोह में भी यह नियम लागू रहेगा। सुबह दस बजे से रात दस बजे तक उपयोग करने के लिए एसडीओ की अनुमति लेनी होगी। नियम के उल्लंघन करने की स्थिति में शादी समारोह स्थल के मालिक, शादी करने वाले व ध्वनि विस्तारक के मालिकों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। किसी भी घटना के बाद सड़क जाम करने वालों पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। लाठी, डंडा या अन्य हथियारों का प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। किसी प्रकार को पोस्टर व पर्चा का प्रकाशन व उसे साटने पर पूरी तरह रोक रहेगा। धार्मिक स्थल का उपयोग राजनीतिक रूप में नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को डराने व धमकाने वालों पर कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय व मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष को केवल एक वाहन चलाने की सुविधा होगी। सभी राजनीतिक दलों के वाहनों पर नेम प्लेट व झंडे नहीं रहेंगे। किसी भी नई योजना का शिलान्यास व उद्घाटन नहीं होगा। आपदा की स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर सरकारी मदद की जाएगी। वहां राजनीतिक दलों के नेता व कार्यकर्ता किसी प्रकार की मदद नहीं करेंगे। इस चुनाव में ईवीएम व पीवीपैट का उपयोग होगा। पहली बार ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीर भी रहेगी। मंत्री को सरकारी स्तर पर नहीं दी जाएगी स्कॉट की सुविधा मंत्री स्तर के नेताओं को मिली सुरक्षा के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी, पर सरकारी स्तर पर स्कॉट की सुविधा नहीं दी जाएगी। वे अपने सरकारी वाहनों का उपयोग केवल ऑफिस से घर तक ही कर सकेंगे। वे किसी प्रकार की समीक्षा बैठक में किसी अधिकारी को शामिल नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों के स्थानांतरण व नियुक्ति पर रोक रहेगी। चुनाव आयोग के विशेष आदेश के बाद ही ऐसा संभव होगा। कोई भी सरकारी सेवक विधि व्यवस्था कार्य को छोड़कर शामिल नहीं होंगे। प्रत्याशी को 70 लाख तक खर्च करने की होगी छूट लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी को 70 लाख रुपये तक खर्च करने की छूट होगी। व्यय की निगरानी के लिए कोषांग का गठन किया गया है। कोई भी नकद पचास हजार से ऊपर की राशि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकेगा। दस लाख तक की राशि के पकड़े जाने पर जिला स्तर पर गठित कोषांग में प्रमाण प्रस्तुत करने पर छोड़ा जाएगा। दस लाख से ऊपर की राशि को सीधे आयकर को सौंपा जाएगा। सुशील व मधुरेंद्र होंगे स्वीप आइकॉन जिले में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए केबीसी विजेता सुशील कुमार व सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार को स्वीप आइकॉन बनाया गया है। चंपारण का प्रण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर रहेगी नजर चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर प्रशासन की नजर रहेगी। इसके लिए अलग कोषांग बनाए गए हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। मतदाताओं को किसी प्रकार की जानकारी टोलफ्री नंबर 1950 पर दिया जाएगा। वहीं द्वारा जारी एप सी विजिल एप पर भी मतदाता शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मौके पर अपर समाहर्ता शशिशेखर चौधरी, डीडीसी अखिलेश कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारिका रविदास, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार मौजूद थे।

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