Move to Jagran APP

मतदाता की पहचान को 15 विकल्प मान्य

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 21 May 2017 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 21 May 2017 03:00 AM (IST)
मतदाता की पहचान को 15 विकल्प मान्य
मतदाता की पहचान को 15 विकल्प मान्य

दरभंगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान में लिए मतदाताओं की पहचान के लिए प्राथमिक दस्तावेज के रूप में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र को आधार माना है। वैसे मतदाता जिन्हें किसी कारणवश निर्वाचक फोटो पहचान पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है, उनके व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग द्वारा जारी 15 वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को भी मान्यता प्रदान होगी। मतदान निर्धारित समय सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 5 बजे समाप्त होगा। किन्ही कारणों से मतदान अवधि समाप्त होने के बाद भी मतदाता यदि मतदान के लिए कतार में खड़े हों तो ऐसी स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी कतार में खड़े मतदाता को पहले से नंबर दी हुई पूर्जी उपलब्ध कराएंगे। एक नंबर की पुर्जी कतार में खड़े अंतिम मतदाता को दी जाएगी। पर्दानशी महिलाओं की पहचान के लिए महिला कर्मी की प्रतिनियुक्ति की गई है।

loksabha election banner

------

इन विकल्पों का कर सकते हैं उपयोग

पासपोर्ट, ड्राइ¨वग लाइसेंस, पेन कार्ड, फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक पासबुक, फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त जाति प्रमाण-पत्र, शस्त्र अनुज्ञप्ति, स्मार्ट कार्ड, आधार कार्ड, शिक्षण संस्थान का पहचान पत्र, पेंशन प्रमाण पत्र, फोटोयुक्त जॉबकार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.