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दरभंगा में हत्या, दुष्कर्म, डकैती के आरोपियों पर सख्ती, एक साथ 8 जमानत याचिकाएं खारिज

By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
Published: Wed, 06 May 2026 06:43 PM (IST)

दरभंगा की विभिन्न अदालतों ने हत्या, दुष्कर्म, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों के आठ आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

संवाद सहयोगी, दरभंगा । हत्या, दुष्कर्म, डकैती समेत अन्य संगीन मामलों के आठ आरोपितों की जमानत याचिका को अलग-अलग कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब जमानत पाने के लिए उपरोक्त सभी आरोपियों को पटना उच्च न्यायालय में अर्जी दाखिल करनी पड़ेगी।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नीरज कुमार की कोर्ट ने एक महिला से दुष्कर्म के जुर्म में दर्ज सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या 130/24 में काराधीन अभियुक्त कुंदन कुमार यादव उर्फ कुंदन कुमार की जमानत खारिज कर दी है।

पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि एक शादीशुदा महिला को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में संस्थित कोतवाली थाना कांड संख्या 48/26 के आरोपी अंकित नायक उर्फ अंकित कुमार तथा एक नाबालिग के अपहरण को लेकर दर्ज विश्वविद्यालय थानाकांड संख्या 91 /26 के आरोपी भोला महतो की अग्रिम जमानत आवेदन प्रथम एडीजे कुमार ने खारिज कर दिया है।

वहीं एडीजे द्वितीय संतोष कुमार पांडेय की कोर्ट ने पतोर थाना कांड संख्या 85/25 में ज्वेलर्स की दुकान में जेवर चोरी के आरोप में काराधीन समस्तीपुर जिला के चकलोआम गांव के गणेश साह की जमानत खारिज कर दिया है।

इसके अतिरिक्त पांडेय की कोर्ट ने नौकरी दिलाने के नाम पर 11 लाख रुपये की ठगी और ली गई रकम वापस मांगने पर अपने घर बुलाकर एक महिला की हत्या कर देने के आरोप में संस्थित जाले थाना कांड संख्या 210/25 में काराधीन अजय कुमार उर्फ अजय कुमार धीर की जमानत खारिज कर दी है।

महिला का वीडियो बनाने के आरोपी पंसस को नहीं मिली जमानत

देसी कट्टा के साथ गिरफ्तारी के आरोप में संस्थित सोनकी थाना कांड संख्या 36/26 में काराधीन अभियुक्त लव कुमार उर्फ लव कुमार यादव की नियमित जमानत याचिका एडीजे उपेंद्र कुमार की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

इसके अलावा लूट एवं डकैती के आरोप में दर्ज सदर थाना कांड संख्या 202/25 में काराधीन मधुबनी जिला के फुलपरास थाना के बालमोहन गांव के विपिन पासवान के जमानत आवेदन को एडीजे जावेद आलम की कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एडीजे रंजन कुमार मिश्रा के कोर्ट ने नहाते समय एक महिला का वीडियो बनाने के आरोप में दर्ज बहेड़ी थाना कांड संख्या 48/26 में आरोपी बहेड़ी प्रखंड पंचायत समिति सदस्य चक्का निवासी नवीन लालदेव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है।