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शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए आयुक्त से कराना होगा रोस्टर क्लीयरेंस

दरभंगा। अब शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए रोस्टर क्लीयरेंस प्रमंडलीय आयुक्त से कराना अनिवार्य होगा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 12:35 AM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 06:26 AM (IST)
शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए आयुक्त से कराना होगा रोस्टर क्लीयरेंस

दरभंगा। अब शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति व प्रमोशन के लिए रोस्टर क्लीयरेंस प्रमंडलीय आयुक्त से कराना अनिवार्य होगा। राज्यपाल सचिवालय से यह निर्देश सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति व कुलसचिव को भेजा गया है। अपर सचिव विजय कुमार के पत्र में बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि विश्वविद्यालय मुख्यालय, स्नातकोत्तर विभागों एवं कॉलेजों में शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति व प्रोन्नति आदि की नियमानुसार विहित प्रक्रिया के अनुपालन की दिशा में पदों का रोस्टर क्लीयरेंस प्रमंडलीय आयुक्त से कराना सुनिश्चित करेंगे। कहा गया है कि नियुक्ति की कार्रवाई शिक्षा विभाग से स्वीकृति के बाद की जाए और नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिवेदन से राज्यपाल सचिवालय को भी अवगत कराया जाए। इधर, राज्यपाल सचिवालय के इस निर्देश का स्वागत स्थानीय कई अभिषद एवं अधिषद सदस्यों ने किया है। अभिषद सदस्य प्रो. हरि नारायण सिंह ने राज्यपाल को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इससे विश्वविद्यालयों में अवैध नियुक्तियों पर रोक लगेगी और संचालन व्यवस्था में सुधार होगा। कहा कि इससे प्रोन्नति प्राप्त करने वाले, अनुकंपा पर बहाल होने वाले एवं आउटसोर्स पर नियुक्त कर्मियों को लाभ मिलेगा और व्यवस्था पारदर्शी होगी। बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में बिना रोस्टर क्लियर किए आठ सौ कर्मियों की बहाली की प्रक्रिया बिना राज्य सरकार की अनुमति एवं राजभवन की स्वीकृति के शुरू किए जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग अभिषद सदस्य प्रो. हरि नारायण सिंह, डॉ. बैद्यनाथ चौधरी बैजू, मीना झा एवं अधिषद सदस्य चंदन कुमार ने 25 सितंबर 2019 को बिहार के राज्यपाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं वित्त विभाग के बड़े अधिकारियों को पत्र लिखकर किया था।

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