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विस चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30.80 लाख

दरभंगा। कुशेश्वरस्थान (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार एवं अन्य व्यय के संधारण को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक नेहा ठाकुर ने सोमवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार में बैठक की।

By JagranEdited By: Published: Mon, 18 Oct 2021 11:36 PM (IST)Updated: Mon, 18 Oct 2021 11:36 PM (IST)
विस चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30.80 लाख
विस चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30.80 लाख

दरभंगा। कुशेश्वरस्थान (अजा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले प्रचार एवं अन्य व्यय के संधारण को लेकर निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक नेहा ठाकुर ने सोमवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार में बैठक की। मौके पर व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के सहायक नोडल पदाधिकारी सह कर आयुक्त राजकिशोर साह ने अभ्यर्थियों व निर्वाचन एजेंटों को कहा कि विस चुनाव के लिए अधिकतम व्यय सीमा 30 लाख 80 हजार रुपये निर्धारित है। निर्वाचन से संबंधित सभी प्राप्तियां और व्यय के लिए एक बैंक खाता अलग से खोला जाना है। अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए एवं अन्य कार्य के लिए किए जाने वाले सभी व्यय एवं प्राप्त होने वाली सभी राशि इसी बैंक खाता के माध्यम से संधारित होगी। प्रत्येक प्राप्ति और व्यय से संबंधित जानकारी निर्वाची पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई पंजी में दर्ज होनी चाहिए। 20 हजार से अधिक राशि का लेनदेन चेक के माध्यम से किया जाएगा। व्यय पंजी, विपत्र एवं अभिश्रव की जांच 20, 24 एवं 28 अक्टूबर 2021 को व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग द्वारा कार्यालय अवधि में किया जाएगा।

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यदि किसी अभ्यर्थी पर आपराधिक मुकदमा चल रहा हो या न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है, तो उसे 3 बार इस आशय का विज्ञापन विहित प्रपत्र में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना है। पहली बार नामांकन वापसी की तिथि से चौथे दिन तक, दूसरी बात पांचवें से आठवें दिन के बीच, तीसरी बार नौवें दिन से प्रचार समाप्ति तिथि के बीच प्रकाशित करवाना है। उपलब्ध कराई गई पंजी के सफेद भाग में दैनिक व्यय की प्रविष्टि करनी है, पार्ट-बी में यानी गुलाबी भाग में नगद लेन देन की प्रविष्टि करनी है, पार्टी-सी पीला भाग में बैंक से लेनदेन की प्रविष्टि के लिए है। स्टार प्रचारक यदि अभ्यर्थी पार्टी का है और वह हेलीकॉप्टर से आता है तो हेलीकॉप्टर का भाड़ा अभ्यर्थी के खाते में नहीं जुटेगा। यदि कोई अन्य किसी दल का स्टार प्रचारक अभ्यर्थी के पक्ष में प्रचार करने आता है तो उसके हेलीकॉप्टर का व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुटेगा। लेकिन, यदि वह अभ्यर्थी के पार्टी के स्टार प्रचारक के साथ आता है तो हेलीकॉप्टर का व्यय नहीं जुटेगा।

यदि हेलीकॉप्टर से आने वाला स्टार प्रचारक पार्टी के लिए प्रचार करता है तो उसका व्यय अभ्यर्थी के खाते में नहीं जुटेगा। लेकिन वह उम्मीदवार की चर्चा करता है तो उसका आधा व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुट जाएगा। किसी भी वाहन में पार्टी का झंडा लगे रहने पर उस वाहन का व्यय अभ्यर्थी के खाते में जुटेगा। व्यय प्रेक्षक ने सभी अभ्यर्थियों व उनके एजेंट को संबोधित करते हुए कहा कि यदि किसी भी वस्तु या व्यवस्था का व्यय 10 हजार रुपये की सीमा को पार कर गया है तो भुगतान चेक के माध्यम से ही किया जाए।

मीडिया कोषांग एवं एमसीएमसी के नोडल पदाधिकारी ने बताया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित चुनावी विज्ञापन का दर डीएवीपी की दर पर किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कराए जाने वाले निर्वाचन से संबंधित प्रचार के लिए प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण एमसीएमसी कोषांग से कराया जाना अनिवार्य है। पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए राज्य स्तरीय एमसीएमसी से तथा स्वतंत्र उम्मीदवारों को जिला स्तरीय एमसीएमसी से प्रमाणीकरण कराने हेतु विहित प्रपत्र में तथा इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉम में प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थियों के साथ बैठक के उपरांत प्रेक्षक ने लेखा टीम, एफएसटी, एसएसटी एवं एमसीएमसी कोषांग के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, सभी संबंधित पदाधिकारी एवं राजनीतिक अभ्यर्थी व उनके एजेंट उपस्थित थे।


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