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हथियार बरामद मामले में आरोपित को पांच साल का सजा

बिरौल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कुमार ने घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 36/18 में सुनवाई दौरान दोहथा निवासी अशर्फी यादव को पांच वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 12:58 AM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 12:58 AM (IST)
हथियार बरामद मामले में आरोपित को पांच साल का सजा
हथियार बरामद मामले में आरोपित को पांच साल का सजा

दरभंगा । बिरौल अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी विशाल कुमार ने घनश्यामपुर थाना कांड संख्या 36/18 में सुनवाई दौरान दोहथा निवासी अशर्फी यादव को पांच वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उभय पक्षों के दलीलों एवं उनके माध्यम से न्यायालय के समक्ष रखे गए तथ्यों को एसडीजेएम ने गंभीरतापूर्वक सुनने के बाद अपना फैसला दिया। जिसमें अभियुक्त अशर्फी यादव को 25(1बी) (ए) में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं तीन हजार जुर्माना इसके अलावा 26(1) में दो वर्ष की सजा एवं दो हजार जुर्माना किया है। फैसला में कहा गया है कि दोनों धाराओं में न्यायालय के तय जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा में वृद्धि कर दी जाएगी। मालूम हो कि आरोपित इसी वर्ष 30 मार्च को थानाध्यक्ष संजय कुमार की गश्ती गाड़ी को देखकर भागने लगा। शंका उतपन्न होने पर पीछा किया। उसे घर से गिरफ्तार कर पुलिस ने तलाशी दौरान देशी कट्टा एवं तीन ¨जदा कारतूस बरामद किया। सुनवाई में बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता रामविलास यादव एवं दूसरे पक्ष से लोक अभियोजक आशिष कुमार पांडेय ने अपना पक्ष रखा।

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