दोहरे इंजीनियर हत्याकांड के छह को आजीवन कारावास की सजा
जिले के जाले थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में गुरुवार को तृतीय एडीजे मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने आधा दर्जन हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरभंगा । जिले के जाले थाना क्षेत्र के चर्चित दोहरे इंजीनियर हत्याकांड में गुरुवार को तृतीय एडीजे मनोज कुमार द्विवेदी की अदालत ने आधा दर्जन हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 30800 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने गर्री गांव के दो सहोदर अभियंता भाईयों फैजुल्ला बेग और मिर्जा अब्दुल्ला बेग की गोली मारकर निर्मम हत्या मामले में गर्री निवासी अतिकुर्र बेग उर्फ गुड्डू, अच्छन बेग उर्फ शमीम बेग, तबरेज बेग, शौकत बेग, रानू बेग और फहद बेग को सजा सुनाई है। अदालत ने सभी अभियुक्तों को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड, अर्थदंड नहीं चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 307-149 में पांच-पांच वर्ष का कठोर कारावास और 5 हजार नहीं चुकाने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा, धारा 323 में छह माह और 5 सौ रुपये दंड, धारा 506 में 2 वर्ष साधारण कारावास और 100 रुपये अर्थदंड और धारा 341 में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि मृतक के परिजनों को भुगतान करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने इस मामले में उपरोक्त सभी अभियुक्तों को 12 जुलाई को ही दोषी करार दिया था। गुरुवार को अभियुक्तों को सजा के बिदु पर अभियोजन पक्ष से एपीपी चमक लाल पंडित ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए न्यायालय से अधिकतम सजा देने की गुजारिश की। वहीं, बचाव पक्ष से सभी अभियुक्तों की कम उम्र व संभ्रांत व्यक्ति होने का हवाला देते हुए न्यूनतम सजा देने की फरियाद की गई। मृतकों में एक अभियंता दुबई में, तो दूसरा दिल्ली में कार्यरत था। मृतक अभियंताद्वय के पिता राजीक बेग के फर्द ब्यान पर 24 अक्टूबर 2015 को जाले थाना कांड संख्या 180/15 दर्ज किया गया था। इसी मामले के सत्रवाद संख्या 350/16 में एपीपी चमक लाल पंडित और उनके सहयोगी अरुण कुमार सिंह ने पूरी मुस्तैदी से गवाही कराकर न्याय दिलाया।
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