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चुनाव के बाद ईवीएम लेना संवेदनशील काम, बरतें सावधानी, अच्छी तरह से ले प्रशिक्षण : डीएम

दरभंगा। चुनाव के बाद ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिग मशीन) लेना बहुत ही संवेदनशील काम है। इसलि

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Oct 2020 12:52 AM (IST)Updated: Mon, 19 Oct 2020 05:12 AM (IST)
चुनाव के बाद ईवीएम लेना संवेदनशील काम, बरतें सावधानी, अच्छी तरह से ले प्रशिक्षण : डीएम
चुनाव के बाद ईवीएम लेना संवेदनशील काम, बरतें सावधानी, अच्छी तरह से ले प्रशिक्षण : डीएम

दरभंगा। चुनाव के बाद ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिग मशीन) लेना, बहुत ही संवेदनशील काम है। इसलिए अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। सभी निर्देशों का सही तरीके से अनुपालन सुनिश्चित करें, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। उपरोक्त बातें जिला निर्वाची पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने कहीं। वे रविवार को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार में जिले के दस विस क्षेत्रों के संबंधित निर्वाची पदाधिकारी को संबोधित कर रहे थे। कहा- 22 अक्टूबर को बिहार विधान परिषद चुनाव, 25 व 26 अक्टूबर को नवरात्र, 28 अक्टूबर को जिले में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तथा 3 व 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। इसलिए समय बहुत कम है। मतगणना की तैयारी के लिए भी समय नहीं बचेगा। इसलिए सभी निर्वाची पदाधिकारी मतदान के साथ-साथ मतगणना की भी तैयारी करते रहें। मतदान तिथि के बाद एक दिन मतगणना कर्मियों को को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतदान कर्मियों का सही डिस्पैच बहुत आवश्यक है। द्वितीय चरण के मतदान के लिए 31 तारीख को नियुक्ति पत्र दिया गया है। वहीं, तीसरे चरण के चुनाव के लिए 5 तारीख को। चुकी 50 फीसद कर्मी को दोबारा चुनाव कार्य में लगाया जा रहा है, इसलिए बीच में प्रशिक्षण देने का समय नहीं है। जिस ईवीएम में एक भी मत नहीं पड़ा हो, उस ईवीएम को सेक्टर ऑफिसर को वापस किया जाएगा। सेक्टर ऑफिसर उस ईवीएम को लेकर आएंगे और ईवीएम वेअर हाउस में जमा होगा। वज्रगृह के रिसिविग काउंटर पर ईवीएम रिसीव कर उसे निर्धारित स्थल पर रखा जाए तथा सभी पेपर की अच्छी तरह से जांच कर ली जाए। रिसीविग सेंटर पर सभी कागजों की अच्छी तरह से संधारण होना चाहिए। पीठासीन पदाधिकारी के कागज में अगर कोई कमी हो तो उसे वहीं पर जांच कर दुरुस्त करवा लिया जाए। मतगणना के समय कोई कमी नजर नहीं आनी चाहिए। प्रपत्र 17ए का मिलान ईवीएम से किया जाता है और वह सही होना चाहिए। मौके पर समाहर्ता प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह सहित सभी निर्वाची पदाधिकारी मौजूद थे।

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मतदान के दौरान बायो वेस्ट कचरे को रखा जाएगा डस्टबीन में

प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि कोविड-19 से सुरक्षा के लिए प्रयुक्त बायो मेडिकल वेस्ट (कचरा) के निष्पादन के संबंध में पूर्व में भी बताया गया है कि जो मतदान कर्मियों को सामग्री दी जाएगी, उसमें एक बड़ा पॉलिथीन भी दिया जाएगा। जिसमें कोविड-19 का बायो मेडिकल वेस्ट को रखकर उसे डस्टबीन में रखना है। साथ ही इसके संग्रह के लिए गाड़ी एवं कर्मी रहेंगे।

उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी को कहा कि जब प्रेक्षक आपके क्षेत्र में भ्रमण करने जाएं तो उनके साथ स्थानीय पदाधिकारी भी रहें। ताकि वस्तुस्थिति को अच्छी तरह से समझा सकें। जिन मतदान भवनों में अधिक मतदान केंद्र हैं, वहां निरीक्षण के लिए जब प्रेक्षक जाए तो साथ में वहां के बीडीओ भी रहें। मतदाताओं के लिए किस तरह कतार की व्यवस्था की गई है तथा मतदान के लिए जो व्यवस्था की गई है, उन्हें अवगत कराएं तथा उनके शंका का समाधान करें। उनके भ्रमण के दौरान स्थानीय पदाधिकारी उनके संपर्क में रहें।

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आपराधिक मुकदमा दर्ज वाले प्रत्याशी को तीन बार देना होगा विज्ञापन

वैसे अभ्यर्थी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उन्हें इसकी जानकारी निर्वाचन क्षेत्र की जनता को देने तीन बार विज्ञापन के माध्यम से देनी होगी। जब तक वे इस आशय का विज्ञापन प्रकाशित नहीं कराते हैं, तब तक संबंधित निर्वाची पदाधिकारी उन्हें नोटिस करते रहें। सभी निर्वाची पदाधिकारी यह रिपोर्ट करेंगे। वैसे अभ्यर्थी द्वारा अपने ऊपर दर्ज मामले की जानकारी देने हेतु विज्ञापन का प्रकाशन तीन बार कराया गया कि नहीं, ताकि चुनाव आयोग को अवगत कराया जा सके। इस मामले पर भारत निर्वाचन आयोग अत्यंत गंभीर है।

उन्होंने सभी निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में कार्रवाई नहीं दिख रही है। जब भी कोविड-19 की गाइडलाइन व आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता है, तो निश्चित रूप से प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।

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मतदान केंद्रों पर शारीरिक दूरी के पालन को ले तैनात रहेंगी सेविका-सहायिका

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को नए मतदाताओं का मतदाता फोटो पहचान पत्र ( ईपिक) का वितरण तुरंत करवा देने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि फोटो वोटर स्लिप (फोटो मतदाता पर्ची) का वितरण मतदान तिथि के पूर्व तक शत-प्रतिशत हो जाना चाहिए।

मतदान केंद्रों पर फिजिकल डिस्टेंसिग के अनुसार कतार लगवाने के लिए सेविका एवं सहायिका की प्रतिनियुक्ति कर लेने को कहा। प्रतिनियुक्त सेविका और सहायिका निष्पक्ष एवं विवाद रहित हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया। 850 मतदान केंद्रों पर कतार लगवाने के लिए होमगार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। शेष पर सेविका और सहायिका रहेगी।

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रैली व सभा के लिए मांगी गई अनुमति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं

डीएम ने सभी निर्वाची पदाधिकारी से कहा कि अब चुनावी रैली व सभा शुरु हो जाएगी। इसलिए रैली एवं सभा के लिए मांगी गई अनुमति 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए सारी व्यवस्था दुरुस्त रखें। क्योंकि आवेदन अधिक संख्या में आना संभावित है और यदि ससमय अनुमति नहीं दी जाती है तो शिकायत सीधे निर्वाचन आयोग को किया जाता है। मतदान केंद्र पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करवा लें तथा सभी मतदान केंद्रों पर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए। मतदाता के पास ई-पिक कार्ड नहीं रहने पर वह 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटो वोटर स्लिप के साथ ले जा सकता है। केवल फोटो वोटर स्लिप से मतदान नहीं होगा। वोटर स्लिप के साथ ई-पिक या 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज आवश्यक है।

------- खाली वज्रगृह की सबके समक्ष कराएगी जाएगी वीडियोग्राफी

वज्रगृह के नोडल पदाधिकारी सह वरीय कोषागार पदाधिकारी ने बताया कि वज्रगृह में पोल्ड ईवीएम रखने के पूर्व निर्वाची पदाधिकारी, चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता वज्रगृह के समक्ष रहेंगे और प्रेक्षक की उपस्थिति में खाली वज्रगृह की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। इसके बाद पोल्ड एवं शील्ड ईवीएम रखा जाएगा। वज्रगृह में सारे ईवीएम रखने के बाद निर्वाची पदाधिकारी द्वारा प्रेक्षक व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में वज्रगृह को मुहर बंद किया जाएगा। माइक्रो आब्जर्वर का प्रतिवेदन स्पेशल काउंटर पर प्रतिनियुक्ति कर्मियों द्वारा प्राप्त किया जाएगा।

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