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दरभंगा मेंं हार्लिक्स में सल्फास मिलाकर पति की हत्या, कोर्ट ने पत्नी को दी उम्रकैद

Published: Tue, 29 Sep 2026 11:43 PM (IST)

दरभंगा में पति की हत्या के मामले में पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई है। ...और पढ़ें

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

HighLights

  1. पत्नी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा।

  2. हॉर्लिक्स में सल्फास मिलाकर पति अरविंद की हत्या की थी।

  3. अदालत ने 1.25 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। पति की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भूपेंद्र सिंह की अदालत ने मंगलवार को बाकरगंज निवासी अनुप्रिया चौधरी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने विभिन्न धाराओं में कुल 1.25 लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियोजन पक्ष के एपीपी चमक लाल पंडित ने बताया कि 15-16 सितंबर 2022 को अनुप्रिया ने अपने पति अरविंद कुमार महतो को हार्लिक्स में सल्फास मिलाकर पिला दी थी। इसके बाद अरविंद की मौत हो गई।

इसके बाद अनुप्रिया ने शव को बोरे में बंद कर बाकरगंज सड़क किनारे फेंक दी। मृतक की बहन अल्का भारती के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

पुलिस ने एक निजी अस्पताल के सीसी कैमरे के फुटेज की जांच की, जिसमें अनुप्रिया को बोरे में शव ले जाते हुए देखा गया। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

पीपी अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि आरोपित पत्नी 16 सितंबर 2022 से न्यायिक हिरासत में है। अदालत ने अनुप्रिया को भादवि की धारा 302, 328 और 201 में दोषी करार दिया था।

सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया। धारा 302 में आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड, धारा 328 में पांच वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये तथा धारा 201 में तीन वर्ष कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड नहीं देने पर संबंधित धाराओं में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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