दरभंगा में सज गया था शादी का मंडप, प्रशासन पहुंचा तो थम गई दुल्हन की विदाई
दरभंगा के मनीगाछी में एक नाबालिग लड़की की शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद प्रशासन ने चाइल्डलाइन की ...और पढ़ें

स्वजन एवं समाज के लोगों से बात करते बीडीओ एवं थानाध्यक्ष। सौ. पुलिस।
HighLights
मनीगाछी, दरभंगा में नाबालिग की शादी रुकी।
चाइल्डलाइन 1098 पर मिली थी सूचना।
शैक्षणिक प्रमाण पत्र में लड़की की उम्र 17 वर्ष।
संवाद सहयोगी, मनीगाछी (दरभंगा)। दरभंगा के मनीमाछी में एक बेटी की विदाई के लिए घर-आंगन सज चुका था। मटकोर और प्रीति भोज जैसी सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं, बारात आने की तैयारी अंतिम दौर में थी।
पर ठीक विदाई से पहले 1098 पर आई एक सूचना ने पूरे माहौल को बदल दिया। जब प्रशासन लड़की के घर पहुंचा तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसकी उम्र महज 17 वर्ष निकली।
इसके बाद अधिकारियों ने बाल विवाह रुकवाते हुए परिवार से लिखित आश्वासन लिया। एक तरफ बेटी की शादी टूटने का दर्द था, तो दूसरी ओर उसके बचपन और भविष्य को बचाने की राहत भी।
बता दें कि विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद रविवार को होने वाला बाल विवाह स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप से रुक गया। नेहरा थाना क्षेत्र के राघोपुर दक्षिणी पंचायत के भीड़ा राजवाड़ा गांव में होने वाली इस शादी के पूर्व मटकोर, प्रीति भोज सहित अन्य रस्में पूरी कर ली गई।
इस बीच किसी ने शादी के चाइल्ड लाइन के नंबर पर बाल विवाह की जानकारी दी। चाइल्ड लाइन की सूचना पर नेहरा थानाध्यक्ष राहुल कुमार एवं बीडीओ दुनिया लाल यादव लड़की के पिता के घर पहुंच कर उसके उम्र की जानकारी ली।
उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उम्र लगभग 17 वर्ष पायी गई। लड़की 12 वीं में पढ़ाई कर रही है। बाल विवाह के सरकार के नियमों के आलोक में नेहरा थानाध्यक्ष एवं बीडीओ ने लड़की के पिता से लिखित आश्वासन लेकर शादी पर रोक लगा दी।
बताते हैं कि लड़की की उम्र आधार कार्ड में 18 वर्ष से अधिक अंकित है जबकि उसके शैक्षणिक प्रमाण पत्र में उसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है।
प्रशासन ने शैक्षणिक प्रमाण पत्र को वास्तविक उम्र का आधार मानते हुए इस विवाह पर रोक लगा दी है। प्रशासन द्वारा 18 वर्ष की उम्र होने पर विवाह करने की छूट की बात कही गई है।
बताया जाता है कि बारात विशनपुर थाना क्षेत्र के हरिचन्ना गांव से आने वाली थी। इसकी पुष्टि नेहरा थाना के थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने की।
