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लोक शिकायतों की सुनवाई का वैधानिक अधिकार वाला बिहार पहला राज्य

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शनिवार को बेनीपुर के कर्पूरी भवन में पंचायत प्रतिनिधियों की एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में हुई।

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Dec 2018 12:54 AM (IST)Updated: Sun, 16 Dec 2018 12:54 AM (IST)
लोक शिकायतों की सुनवाई का वैधानिक अधिकार वाला बिहार पहला राज्य
लोक शिकायतों की सुनवाई का वैधानिक अधिकार वाला बिहार पहला राज्य

दरभंगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत शनिवार को बेनीपुर के कर्पूरी भवन में पंचायत प्रतिनिधियों की एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला का आयोजन एसडीओ प्रदीप कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर ने कहा कि नागरिकों की लोक शिकायतों की सुनवाई एवं उसके निवारण के अवसर का वैधानिक अधिकार प्रदान करनेवाला बिहार देश का पहला राज्य है। कहा कक किसी शिकायत का अधिकतम 60 कार्य दिवस के भीतर सुनवाई कर निवारण कराया जाता हैं और शिकायत पर लिए गए निर्णय की सूचना शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराई जाती है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा का लाभ प्राप्त करना हो या ऐसा लाभ प्राप्त होने में कोई देरी हो रही हो इन सभी प्रकार के मामलों के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष परिवाद दायर किया जा सकता है। कहा कि पंचायत प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी योजना, कार्यक्रम एवं सेवा का लाभ प्राप्त करने में अगर लोगों को कोई कठिनाई हो रही हो या फिर कोई शिकायत हो तो उनको इस अधिनियम के तहत परिवाद दायर करवाने के लिए जागरुक करें। वहीं, एसडीओ प्रदीप कुमार झा ने कहा कि अनुमंडल के सैकडों लोग इस अधिनियम के तहत अपनी शिकायतों का समाधान पाया है। लोगों को जागरुक करने हेतु अनुमंडल लोक शिकायत निवारण रथ पंचायतों का लगातार भ्रमण कर रही है। कार्यशाला में अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी सुधीर कुमार झा, प्रमुख मनोज मिश्र, उप प्रमुख प्रेम कुमार झा, बीडीओ जगत नारायण मिश्र सहित कई पंचायतों के मुखिया ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किए।

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