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न्यायालय में पेशी नहीं होने वाले चार्जशीटेडों की थानावार सूची बनाने का निर्देश

दरभंगा। समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला

By JagranEdited By: Published: Wed, 24 Feb 2021 01:00 AM (IST)Updated: Wed, 24 Feb 2021 01:00 AM (IST)
न्यायालय में पेशी नहीं होने वाले चार्जशीटेडों की थानावार सूची बनाने का निर्देश
न्यायालय में पेशी नहीं होने वाले चार्जशीटेडों की थानावार सूची बनाने का निर्देश

दरभंगा। समाहरणालय के सभागार में मंगलवार को प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में जिला प्रशासन से संबंधित लंबित न्यायिक मामलों सहित आपराधिक मामलों की समीक्षा की गई। इसमें संबंधित पदाधिकारियों के अलावा लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, सहायक लोक अभियोजक, अभियोजन पदाधिकारी, सरकारी अधिवक्ता,सहायक सरकारी अधिवक्ताओं से मामले के लंबित रहने और गति नहीं होने का कारण जाना गया। लोक अभियोजक मो. नसीरुद्दीन हैदर ने बताया कि कोविड-19 के कारण मामले से संबंधित को न्यायालय में आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल में न्यायालय भी स्थगित रहे, जिसके कारण मामलों के निष्पादन में कमी आई है। कहा कि मामले में चार्जशीटेड की पेशी नहीं होने के कारण भी मामले लंबित रह रहे हैं। प्रभारी डीएम ने इसे गंभीरता से लिया। जिन मामलों में पेशी नहीं हो रही है उसका थानावार सूची उपलब्ध कराने को कहा। जब एससी/एसटी से संबंधित लंबित मामलों की चर्चा हुई तो बताया गया कि अतिरिक्त लोक अभियोजक की कमी के कारण निष्पादन में परेशानी हो रही है। सरकारी अधिवक्ता महेश्वर प्रसाद ने कहा कि भौतिक न्यायालय के स्थान पर वर्चुअल कोर्ट चलने से निष्पादन की गति धीमी हुई है। इसी बीच एक सहायक अधिवक्ता ने बताया कि अन्य जिलों में भौतिक रूप से न्यायालय चल रहे हैं। साथ ही लोक अभियोजक ने बताया कि सात वर्ष तक की सजा वाले मामलें में पुलिस पदाधिकारी सीआरपीसी की धारा 41(ए) में अपीयरेंस के लिए नोटिस निर्गत नहीं करते हैं। इस कारण अधिक मामले लंबित हैं। इस पर प्रभारी डीएम ने मुख्यालय पुलिस उपाधीक्षक (विधि व्यवस्था) सुधीर कुमार को ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 41(ए) में संबंधित पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से निर्धारित तिथि के पहले नोटिस जारी करवाने का निर्देश दिया। वहीं विगत पंचायत चुनाव 2016 के लंबित आपराधिक मामलों का शतप्रतिशत निष्पादन कराने को कहा। बताया कि पंचायत चुनाव को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग ने निर्देश जारी कर कहा है कि विगत चुनाव के लंबित न्यायिक मामले में संबंधित व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। बैठक में उप निदेशक जन संपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता प्रभारी विधि शाखा ललित राही सहित कई अधिकारी उपस्थित थे।

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