गबन मामले में दो बीडीओ की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
दरभंगा। सप्तम एडीजे संपत कुमार की अदालत ने बेनीपुर प्रखंड में अभिलेख में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व गबन के मामले में दो प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।
दरभंगा। सप्तम एडीजे संपत कुमार की अदालत ने बेनीपुर प्रखंड में अभिलेख में हेराफेरी कर सरकारी राजस्व गबन के मामले में दो प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। बहेड़ा थाना के चौक निवासी रामलखन मिश्र उर्फ रामू के द्वारा 2010 में दर्ज कराए गए मामले में आरोपितों ने सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ताओं में से एक सुनील कुमार बेनीपुर प्रखंड में वर्ष 2007 से 15 फरवरी 2009 तक बीडीओ थे। वहीं दूसरे आरोपी मनोज कुमार 16 फरवरी 2009 से 4 अप्रैल 2019 तक बेनीपुर प्रखंड में बीडीओ सह सीओ थे। सूचक की प्राथमिकी में प्रखंड में वर्ष 2008 से 2010 तक तकरीबन 40 से 50 लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों तत्कालीन बीडीओ की अग्रिम जमानत की याचिका अस्वीकृत कर दी। अब आरोपितों को जमानत के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी।