पंचायती राज्य व्यवस्था को मिले पूर्ण अधिकार : मिश्री
मनीगाछी, संस : देश के संविधान में केंद्र, राज्य व पंचायत सरकार की व्यवस्था की गई है। केंद्र व राज्य
मनीगाछी, संस : देश के संविधान में केंद्र, राज्य व पंचायत सरकार की व्यवस्था की गई है। केंद्र व राज्य सरकारों का निर्णय तो लागू हो जाता है, लेकिन पंचायत का निर्णय लागू नहीं हो पाता है। ये बातें विधान पार्षद मिश्री लाल यादव ने जगदीशपुर पंचायत के चक्का गांव स्थित सामुदायिक भवन में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कही। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था को पूर्ण अधिकार संपन्न बनाने के बाद ही गांधी, लोहिया व अंबेदकर के सपनों को पूरा किया जा सकता है। संविधान के अनुरूप ग्राम सरकार को अधिकार मिलना चाहिए। पंचायती राज्य व्यवस्था को वित्तीय अधिकार के अलावा अन्य 29 विभागों का अधिकार भी मिलना चाहिए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की तरह इन्हें भी वेतन, भत्ता सहित अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए। बिहार का विकास पंचायती राज्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के बाद ही संभव हो सकेगा। उन्होंने जतुका,पैठान कबई सहित अन्य गांवों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी संबोधित किया।