आर्म्स एक्ट मामले में दो को एक वर्ष कारावास की सजा
By Edited By: Published: Tue, 19 Aug 2014 10:25 PM (IST)Updated: Tue, 19 Aug 2014 10:25 PM (IST)
दरभंगा, संस : प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राकेश कुमार राय की अदालत ने मंगलवार को नगर थाना कांड सं. 32/11 आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले में बहादुरपुर थाने के डीह छपरार गांव के विपिन कुमार पासवान व केवटी रनवे के संजय पासवान को आर्म्स एक्ट के तहत एक एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड चुकता नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतने का प्रावधान किया गया है।
एपीओ अशोक सिंह के मुताबिक 29 फरवरी 11 को दोनों आरोपियों को नगर थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने मिर्जापुर से पूरब श्याम टेलीकॉम के पास लोडेड देसी कट्टा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था।
-----------------------
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें