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अनोखा फैसला : हत्यारे को सजा, पीड़ित को मुआवजा

व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को हत्या के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया गया।

By JagranEdited By: Published: Fri, 24 Mar 2017 03:04 AM (IST)Updated: Fri, 24 Mar 2017 03:04 AM (IST)
अनोखा फैसला : हत्यारे को सजा, पीड़ित को मुआवजा
अनोखा फैसला : हत्यारे को सजा, पीड़ित को मुआवजा

बक्सर : व्यवहार न्यायालय में गुरुवार को हत्या के एक मामले में अनोखा फैसला सुनाया गया। हत्यारे को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा दी, साथ ही पीड़ित परिवार को उससे मुआवजा भी दिलवाने का आदेश दिया गया। मामला भरत राय हत्याकाण्ड से जुड़ा हुआ है। घटना 2 अप्रैल 2011 को हुई थी। मुकदमें की सुनवाई करते हुए व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज वीरेन्द्र कुमार ¨सह ने आरोपी धर्मेन्द्र दुबे को आजीवन कारावास देने के साथ ही उस पर सवा लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

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जज ने 80 प्रतिशत राशि पीड़ित परिवार व बीस प्रतिशत सरकार के कोस में जमा करने का आदेश दिया। इस फैसले की कोर्ट में पूरे दिन चर्चा रही। इस तरह का फैसला इससे पहले किसी कोर्अ ने नहीं सुनाया। इस संबंध में अपर लोक अभियोजक त्रिलोकी मोहन ने बताया कि अभियुक्त उत्तर प्रदेश कुशीनगर जिला स्थित पटहेरवा थाना क्षेत्र के बकुलहा गांव का रहने वाला है। उसने अपने साथियों चंदन मिश्रा, शेरु ¨सह मंटू मिश्रा के साथ मिल कर औद्योगिक थाना क्षेत्र के दुधारचक मोड़ के पास गोली मार कर भरत राय की हत्या कर दी थी। दर्ज प्राथमिकी में महज धर्मेंद्र का नाम था। अन्य की पहचान टीआई परेड में हुई थी। घटना में कुख्यात शेरू ¨सह, चंदन मिश्रा, मंटू की पहचान के लिए टीआई परेड कराई गई थी। लेकिन, इसमें आने से शेरु ¨सह ने मना कर दिया। सूचक मनोज राय ने चंदन मिश्रा, धर्मेंद्र दुबे व मंटू की पहचान कर ली थी। इस मामले में अभी चंदन मिश्रा, शेरु ¨सह व मंटू मिश्रा के खिलाफ सुनवाई लंबित है।


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