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अंधविश्वास में हत्या करने के मामले में तीन दोषी करार

व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की अदालत में बुधवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने टीम के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इसमें उमा महतो नंद जी महतो व पंचरत्न महतो का नाम शामिल है। तीनो डुमराव थानाक्षेत्र के निवासी हैं। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 22 Jan 2020 06:37 PM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 06:11 AM (IST)
अंधविश्वास में हत्या करने के मामले में तीन दोषी करार
अंधविश्वास में हत्या करने के मामले में तीन दोषी करार

बक्सर : व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की अदालत में बुधवार को हत्या मामले की सुनवाई की गई। न्यायाधीश ने टीम के विरुद्ध आरोप सिद्ध पाया। इसमें उमा महतो नंद जी महतो, व पंचरत्न महतो का नाम शामिल है। सभी अभियुक्त डुमरांव थाना क्षेत्र के निवासी हैं। कोर्ट ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। 

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इस संबंध में अपर लोक अभियोजक शेषनाथ सिंह ने बताया कि एक मई 2012 में हुई इस घटना की वजह दुर्भावना थी। अभियुक्तों के घर के एक लड़के की किसी वजह से मौत हो गई। इसे वे पीड़ित के घर की महिलाओं द्वारा टोना-टोटका कर के मरने का आरोप लगा रहे थे। इसी वजह से उन लोगो ने मृतक विश्वामित्र की हत्या कर दी। इस मामले में सूचक रामाश्रय महतो ने तीनों के विरुद्ध डुमरांव थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। थाने को दिया आवेदन में बताया कि उक्त अभियुक्तों ने पुत्र की हत्या कर उसके शव को पूर्व डीआईजी आरआर प्रसाद के टमाटर के खेत में फेंक दिया। हालांकि, घटना से पहले मृतक ने घटना से पहले फोन पर अपने पिता को सूचना दिया कि मैं नाच देखने आया हूं। उक्त अभियुक्त मुझे ने मुझे नाच स्थल से खींच कर जान मारने के लिए ले जा रहे है। सूचना मिलने पर परिजन उसकी काफी खोजबीन किए। लेकिन , वह नही मिला। सुबह में खेत मे उसका शव मिला।


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